बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य की 88 खनन लीजों से खनिजों की ढुलाई तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं । एक स्वयंसेवी संगठन गोवा फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया । साथ ही अदालत ने महाधिवक्ता से इस बारे में दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है ।
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सरकार ने दी खनन की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद गोवा सरकार ने इन खानों से निकाले गए अयस्क की ढुलाई की अनुमति दी थी । एनजीओ गोवा फाउंडेशन ने सरकार के इस कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी । इसके बाद न्यायालय की गोवा पीठ ने अंतरिम व्यवस्था में इन 88 खानों से सभी तरह के खनिजों की ढुलाई तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है । मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रेल को होगी ।
फरवरी में गोवा खनन घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक के लिए गोवा की सभी खदानों को बंद करने का आदेश दिया था । साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में खदानों का आवंटन नए तरीके से करने का भी आदेश दिया था । आगे से खनन से संबंधित किसी भी प्रकार को कोई भी घोटाला न हो इसिलिए कोर्ट ने अयस्कों के खनन पर रोक लगा दी ।गौरतलब है कि गोवा में खनन घोटाला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है । इसमें कई नेताओं की संलिप्ता हो सकती है । इसी क्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिगम्बर कामत से भी एसआईटी पूछताछ कर चुकी है ।