बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया CM शिंदे का आदेश, कहा- मुख्यमंत्री को नहीं है मंत्री का निर्णय बदलने का अधिकार
मुंबईPublished: Mar 18, 2023 08:53:08 pm
Bombay High Court on CM Eknath Shinde Power: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री को अन्य विभागों के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Chandrapur Co-operative Bank: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक फैसले को पलटते हुए उनकी कार्यशैली की आलोचना की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास किसी अन्य मंत्री को सौंपे गए विषय में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्र शक्तियां नहीं हैं।