scriptदिल्ली की कंपनी अन्नकूट ब्रांड का इस्तेमाल नहीं कर सकती | Delhi company cannot use Annakoot brand | Patrika News

दिल्ली की कंपनी अन्नकूट ब्रांड का इस्तेमाल नहीं कर सकती

locationमुंबईPublished: Dec 25, 2020 08:57:04 pm

ट्रेड मार्क मामले में इस्कॉन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

विवादित प्रश्नों का निस्तारण किए बिना परिणाम जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

विवादित प्रश्नों का निस्तारण किए बिना परिणाम जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मुंबई. अक्सर लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। कारोबारी मामले में यह कहावत बिलकुल फिट नहीं है। बाजार में नाम की बड़ी कीमत है और इसके लिए कानूनी जंग कोई नई बात नहीं है। ठीक इसी तरह के मामले में इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कंससनेस (इस्कॉन) को बांबे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अन्नकूट नाम का इस्तेमाल करने के लिए इस्कॉन ने दिल्ली की विश्ना फूड्स प्रालि नामक कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि विवाद का निपटारा होने तक विश्ना फूड्स इस्कॉन के अन्नकूट नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
इस्कॉन के वकील ने अदालत को बताया कि विश्ना फूड्स अन्नकूट नाम से न सिर्फ स्टोर चलाती है बल्कि इसी ब्रांड के उत्पादों की बिक्री करती है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी के समक्ष मामले की सुनवाई हाल ही में हुई। अदालत ने इस्कॉन के ब्रांड से मिलता-जुलता नाम रखने के लिए कंपनी से सफायी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
इस्कॉन की ओर से वकील हिरेन कामोद ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि इस्कॉन का अन्नकूट जाना-पहचान नाम है। बचाव पक्ष फायदा उठाने के लिए हमारे मुवक्किल के प्रतिष्ठित ट्रेड मार्क का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।
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