मुंबईPublished: Jun 30, 2021 07:40:03 pm
Chandra Prakash sain
उद्धव सरकार का फैसला, हाइकोर्ट को बताया
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मुंबई. महाराष्ट्र में बुजुर्गों, दिव्यांगों और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को घर पर कोरोना रोधी टीका लगेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाडी सरकार ने यह जानकारी बुधवार को बांबे हाइकोर्ट को दी। महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने बताया कि इसकी शुरुआत पुणे से होगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा था कि केंद्र की अनुमति मिली तो वह टीका लगाने के लिए तैयार है। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। ऐसे में घर-घर टीका लगाने के लिए आपको केंद्र की अनुमति लेने की जरूरत क्यों है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या हर काम राज्य सरकार केंद्र से पूछ कर करती है। कई कारण गिनाते हुए केंद्र सरकार ने असमर्थता जताई थी। बुजुर्गों-दिव्यांगों को घर-घर टीका लगाने के निर्देश का अनुरोध करते हुए दो वकीलों ने जनहित याचिका लगाई थी। घर पर टीका लगाने के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें तय की गई हैं। इसमें परिवार की लिखित सहमति और फैमिली डॉक्टर का सर्टिफिकेट शामिल है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आज कहा कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांगना अव्यावहारिक है। डॉक्टर भला जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। यह अजीब है। घर पर टीका लगाने के लिए ऐसी शर्त न रखें।