कांग्रेस प्रत्याशी देशमुख और वकील सतीश उके ने फडणवीस के एफिडेविट पर आपत्ति जताई है। दोनों ने क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी को पत्र लिख कर मामले की जांच करने और दोषी पाए जाने पर फडणवीस का नामांकन रद्द करने की मांग की है, जिसे चुनाव अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। क्षेत्रीय अधिकारी का कहना है कि उन्हें सक्षम अधिकारी के पास शिकायत करनी चाहिए।
2014 के हलफनामे में तीन मामलों की जानकारी छिपाने के लिए फडणवीस सुप्रीम कोर्ट में पटखनी खा चुके हैं। शीर्ष अदालत ने फडणवीस से जुड़े तीनों मामलों की सुनवाई करने का आदेश निचली अदालत को दिया है। अब एक और मामला फडणवीस के सामने आ गया है।