चार आरोपियों को मिली जमानत
मुंबईPublished: Jun 14, 2019 05:39:23 pm
मालेगांव धमाका: हाईकोर्ट में सुनवाई
चार आरोपियों को मिली जमानत
मुंबई तेरह साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट मामले के चार आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वर्ष २०१३ में गिरफ्तार के बाद से ये चारों आरोपी जेल में बंद हैं। विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस आईए मोहंती और जस्टिस एएम बदर की खंडपीठ के समक्ष हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने धन सिंह, लोकेश शर्मा, मनोहर नरवारिया और राजेंद्र चौधरी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। प्रत्येक को 50 हजार रुपए जमा कराने के साथ ही विशेष अदालत में होने वाली सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश भी अदालत ने दिया है।
उल्लेखनीय है कि नासिक जिले के मालेगांव में हमीदिया मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान के बाहर आठ सितंबर, 2006 को सीरियल धमाके हुए थे। इसमें 37 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने पहले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई से लेकर मामले एनआईए को सौंपा गया। एनआईए ने जांच में पाया कि मालेगांव विस्फोट में बहुसंख्यक समुदाय के लोग शामिल थे। 2013 में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।