मुंबई

GST : सकारात्मक सुधार के बाद टैक्स स्ट्रक्चर सरल हुआ

जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने मनाया जीएसटी फाउडेशन डे

मुंबईJul 04, 2019 / 04:54 pm

Binod Pandey

GST : सकारात्मक सुधार के बाद टैक्स स्ट्रक्चर सरल हुआ

मुंबई. गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दो वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ पर महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की ओर से बिरला मातुश्री सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें महाराष्ट्र राज्य के जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, व्यापारीवर्ग, अधिकारीगण शामिल हुए। जीएसटी के सभी अधिकारियों को उनके रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। दो वर्ष में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए टैक्स पेयर्स व टैक्स प्रैक्टिशनर्स के योगदान को भी सराहा गया। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप कपाडिय़ा, सेक्रेटरी आलोक मेहता, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुनील खुशलानी व मेम्बर्स उपास्थित रहे।
वक्ताओं ने जीएसटी के परफॉर्मेंस पर संतोष व्यक्त करते हुए व्यापारी समूह, उद्योगपतियों के सहयोग व सुझावों की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि इस दौरान व्यापारियों के व्यावहारिक सुझावों पर विचार करते हुए सरकार ने कई सकारात्मक सुधार कर टैक्स स्ट्रक्चर को सरलतम बनाया जो आर्थिक उन्नति में एक देश एक टैक्स के सिद्धांत पर खरा उतरने की दिशा में प्रयास है।
वक्ताओं ने यह भी कहा कि जीएसटी से दूसरे कई टैक्स समाप्त हुए हैं, जिससे व्यवसायियों को व्यापार करने में शुरुआती दौर में बड़ी दुविधा हुई। हालांकि अब राज्य और केन्द्रीय सरकार को टैक्स आय में गुणात्मक सुधार हुआ है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार, गृहमंत्री ग्रामीण दीपक केसरकर व राज के पुरोहित उपस्थित रहे। जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर्स ऑफ महाराष्ट्र एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप कपाडयि़ा ने सरकार को जीएसटी की वार्षिकी सफलता के लिए सरकार को धन्यवाद किया और जीएसटी में सरकार के किए लेटेस्ट काउंसिल मीटिंग में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। नई जीएसटी रिटर्न की नई प्रणाली की एक जुलाई, 2019 से ट्रायल शुरू हो गई है और अक्टूबर से पूर्ण रूप शुरू होने वाली है जिसमें नई प्रणाली के अंतर्गत कई तरह के रिटर्न की जगह एक ही रिटर्न भरे जाने की व्यवस्था रहेगी। जीएसटी रेट भी कम करने की दिशा में भी काउंसिल प्रयत्नशील है। कुछ डेट भी एक्सटेंड की गई जिससे टैक्स पेयर्स को और सुविधा मिल सके।

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