मुंबईPublished: Oct 12, 2022 12:07:38 am
Chandra Prakash sain
हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार जुर्माना
बलात्कार का मामला खारिज करने के लिए आरोपी की पत्नी ने लगाई है अर्जी
मुंबई. याचिका के साथ अश्लील फोटो लगाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील को कड़ी फटकार लगाई है। इसकी निंदा करते हुए कोर्ट ने वकील पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम दो सप्ताह के भीतर लाइब्रेरी में जमा करनी होगी। अदालत ने सभी वकीलों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। जेल में बंद बलात्कार के आरोपी की पत्नी की ओर से वकील ने अर्जी लगाई है। याचिका में रेप का मामला निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। सबूत के तौर पर याचिका में वकील ने फोटो भी शामिल की थी, जिस पर अदालत ने आपत्ति जताई।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस एसएम मोडक की बेंच ने इस याचिका पर सात अक्टूबर को सुनवाई की थी। बचाव पक्ष के वकील दलीलें पेश कर रहे थे। फाइल खोलते ही आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने पर बेंच ने वकील को गैर-जिम्मेदार बताया। याचिका से उक्त फोटो हटाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे पीडि़त की पहचान उजागर हो सकती है।