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Maha politics: कोरोना लाभ: मुख्यमंत्री को विधान परिषद में मनोनीत करेंगे राज्यपाल

locationमुंबईPublished: Apr 09, 2020 06:53:42 pm

Submitted by:

Ramdinesh Yadav

प्रस्ताव में विधान परिषद( VIDHSN PARISHAD) में राज्यपाल (Governor Bhagat Singh Koshyari) कोटे की रिक्त दो सीटों में से एक सीट पर उद्धव ठाकरे( Uddhav Thakre) के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध( Request) किया गया है । इसके पीछे कारण बताया गया है कि कोरोना(Corona) के चलते अगले कुछ महीनों तक किसी भी प्रकार के चुनाव ( No Election) होने की संभावना नही है । कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जुटी सरकार कोई चुनाव के पक्ष में भी नही है।

Maha politics: कोरोना लाभ: मुख्यमंत्री को विधान परिषद में मनोनीत करेंगे राज्यपाल

Maha politics: कोरोना लाभ: मुख्यमंत्री को विधान परिषद में मनोनीत करेंगे राज्यपाल

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करेंगे । कोरोना संकट के चलते यह प्रक्रिया होगी । राज्य के मंत्रिमंडल ने उद्धव ठाकरे के नाम की सिफारिश को मंजूर कर राज्यपाल को पत्र भेजा है । उपमख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में सदस्य बनाए जाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।

कैबिनेट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संबंधित प्रस्ताव भी भेज दिया है । प्रस्ताव में विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की रिक्त दो सीटों में से एक सीट पर उद्धव ठाकरे के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है । इसके पीछे कारण बताया गया है कि कोरोना के चलते अगले कुछ महीनों तक किसी भी प्रकार के चुनाव होने की संभावना नही है । कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जुटी सरकार कोई चुनाव के पक्ष में भी नही है।
उल्लेखनीय है कि विधान परिषद चुनाव में आगामी 24 अप्रैल को 9 सीटें रिक्त हो रही है । उन सीटों के लिए चुनाव होना था लेकिन कोरोना के चलते चुनाव टाल दिया गया है ।
यह पहला मौका
यह पहला मौका है जब विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोई सदस्य मुख्यमंत्री होगा । इससे पहले मुख्यमंत्री के विधानसभा अथवा विधान परिषद में चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से गए हैं। पिछली अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे पृथवीराज चव्हाण के सामने भी यही संकट था। तो संजय दत्त में अपने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा देकर उन्हें मौका दिया था। सुशील कुमार शिंदे ने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पुनः शपथ लिया था।
Maha politics: कोरोना लाभ: मुख्यमंत्री को विधान परिषद में मनोनीत करेंगे राज्यपाल
6 माह कार्यकाल
विधानसभा का सदस्य नही होने पर मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले व्यक्ति को अगले 6 महीने के भीतर विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है । उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री शपथ 28 नवम्बर को ली।और आगामी 28 मई 2020 को उनका 6 महीना का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस बीच उन्हें विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है।
रिक्त सीट पर भेजेंगे
राज्यपाल कोटे को रिक्त इन दो विधान परिषद सीटों का कार्यकाल भी 20 जून 2020 को पूरा हो रहा है। यदि इन सीट पर उद्धव ठाकरे की नियुक्ति होती है तो अगले 20 जून के बाद उन्हें पुनः विधान परिषद में भेजने की प्रक्रिया भी करनी होगी ।
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चुनाव संभव नही
वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि उद्धव ठाकरे का राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में भेजे जाने की सिफारिश की गई है। राज्य में कोरोना का प्रकोप है ऐसे में किसी भी प्रकार का चुनाव हो पाना संभव नहीं है।
राज्यपाल का अधिकार
विधानमंडल के पूर्व प्रधान सचिव अनंत कलसे ने कहा कि राज्यपाल का अधिकार है । वे किसी भी प्रमुख व्यक्ति को विधान परिषद में सदस्य के लिए मनोनीत कर सकते हैं । यह पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है ।
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