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Maharashtra Political Crisis: एक्शन में शिवसेना! अयोग्य करार देने के लिए डिप्टी स्पीकर को भेजा 4 और MLA के नाम, 16 बागियों पर भी कार्रवाई की तैयारी

locationमुंबईPublished: Jun 25, 2022 09:11:49 am

Submitted by:

Dinesh Dubey

शिवसेना ने चार और बागी विधायकों के नाम महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पास भेजे हैं ताकि उनके खिलाफ अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू की जा सके। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि भगवा दल बागी धड़े के 16 विधायकों को भी नोटिस जारी करेगी और उन्हें सोमवार तक जवाब देने का समय देगी।

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Maharashtra Political Crisis Latest Update: महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में जारी राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना ने चार और बागी विधायकों के नाम महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पास भेजे हैं ताकि उनके खिलाफ अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू की जा सके। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि भगवा दल बागी धड़े के 16 विधायकों को भी नोटिस जारी करेगी और उनसे सोमवार तक जवाब देने को कहेगी।
शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि पार्टी ने चार और बागी विधायकों के नाम महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल (Narhari Zirwal) को उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजे हैं। जिन चार विधायकों के नाम उपाध्यक्ष के पास भेजे गए हैं उनमें संजय रायमुलकर, चिमन पाटिल, रमेश बोरनारे और बालाजी कल्याणकर शामिल हैं। यह सभी विधायक व्हिप जारी होने के बावजूद भी मुंबई में बुधवार शाम को हुई शिवसेना की बैठक में शामिल नहीं हुए थे।
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सावंत ने कहा कि अब केवल पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ही शिवसेना में उनकी वापसी के बारे में निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो उन सभी के लिए यहां के दरवाजे सदा के लिए बंद हो चुके हैं। विद्रोहियों ने भगवा ध्वज के साथ विश्वासघात किया है।
बता दें कि पार्टी ने बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे समेत 12 नेताओं के नाम पहले ही डिप्टी स्पीकर को भेजकर उन्हें अयोग्य करार देने की मांग की है। ये नाम हैं- एकनाथ शिंदे, प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंतो, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तारी, संदीप भुमरे, भरत गोगावाले, संजय शिरसातो, यामिनी यादव, अनिल बाबरी, बालाजी देवदास, लता चौधरी हैं।
हालांकि इसका जवाब शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही दे चुके है। शिंदे ने ट्वीट कर कहा था “आप अयोग्यता के लिए 12 विधायकों के नाम बताकर हमें डरा नहीं सकते क्योंकि हम शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के अनुयायी हैं। हम कानून जानते हैं, इसलिए हम धमकियों पर ध्यान नहीं देते हैं।” उन्होंने कहा, “हम आपके तरीके और कानून भी जानते हैं। संविधान की अनुसूची 10 के अनुसार, व्हिप का इस्तेमाल विधानसभा के काम के लिए किया जाता है, बैठकों के लिए नहीं।”
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