प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही सरकार ने गैर बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन कैरी-बैग की भी अनुमति दी है। जो 50 माइक्रोन से कम की मोटाई के साथ प्रति वर्ग मीटर 60 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार ऐसी प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग, भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन की अनुमति दी है। अधिसूचना में 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक की वस्तुओं और 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम की वस्तुओं को पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करने की छूट दी गई है।
सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पर्यावरण विभाग के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने रेस्तरां उद्योग द्वारा पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लेट, चम्मच, कटोरे, कांटे और कंटेनर जैसे सभी सिंगल यूज डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।