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Maharashtra OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिंदे सरकार दायर करेगी समीक्षा याचिका, देवेंद्र फडणवीस ने कही ये बात

locationमुंबईPublished: Jul 29, 2022 02:02:14 pm

Submitted by:

Subhash Yadav

महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताना चाहते हैं कि राज्य की शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी। जिसमें कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को बिना ओबीसी आरक्षण के 92 नगरपालिका परिषदों और चार नगर पंचायतों के चुनाव स्थगित नहीं करने और चुनाव कराने का आदेश दिया है।

Shinde Govt will File Review petition in SC regarding OBC reservation

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिंदे सरकार दायर करेगी समीक्षा याचिका

Maharashtra OBC Reservation: महाराष्ट्र चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को फटकारा था। साथ ही कहा था कि जिन 367 जगहों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है वहां बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराए जाएं। लेकिन 92 नगरपालिका परिषदों और चार नगर पंचायतों के चुनाव स्थगित नहीं करने और चुनाव कराने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने जा रही है।
वहीं ओबीसी आरक्षण के मसले पर जमकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू है। विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भाजपा आलाकमान के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत की बजाय दिल्ली यात्रा के दौरान ओबीसी आरक्षण और अन्य जरूरी मसलों को उठाएं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि हम समीक्षा याचिका दायर करेंगे।
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फडणवीस का कहना है कि जब 34 जिला परिषदों, 226 नगर परिषदों, 27 नगर निगमों, 28,813 ग्राम पंचायतों और 351 पंचायत समितियों में ओबीसी आरक्षण की इजाजत दी गई है तो फिर कुछ स्थानीय निकायों के साथ भेदभाव कैसे किया जा सकता है। क्योंकि यह अन्याय होगा। इसलिए हम ओबीसी आरक्षण के बिना 92 नगरपालिका परिषदों में इलेक्शन की इजाजत नहीं दे सकते हैं।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कल कहा था कि राज्य चुनाव आयोग अगर इस निर्णय को नहीं मानता है तो यह अदालत की अवमानना होगी। इससे पहले पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 14 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
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