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Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, EC से कहा-‘असली शिवसेना’ के दावे पर न लें कोई फैसला

locationमुंबईPublished: Aug 04, 2022 12:41:25 pm

Submitted by:

Subhash Yadav

महाराष्ट्र में जारी सियासी संघर्ष की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर 8 अगस्त को सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को असली शिवसेना के दावे पर कोई निर्णय न लेने के लिए कहा है।

Supreme Court asks EC not to decide on the application filed by Shinde camp as the 'real Shiv Sena'

उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के सियासी संघर्ष को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह शिंदे गुट की अर्जी पर कोई निर्णय ने ले। जिसमें शिंदे गुट ने कहा है कि वह असली शिवसेना है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को आठ अगस्त तक जवाब दाखिल करना है। ऐसे में अगर कोई पार्टी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे तो चुनाव आयोग उसे वक्त देने पर विचार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह शिंदे गुट की तरफ से दायर असली शिवसेना की याचिका पर सुनवाई फिलहाल न करे। कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में सभी पार्टियों को जवाब देना है ऐसे में अगर कोई इसे देने में समय मांगता है तो आप विचार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह 8 अगस्त को निर्णय लेगी कि मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा या नहीं।
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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता की मांग को लेकर दायर याचिका पर सीजेआई ने कपिल सिब्बल से पूछा कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता का यह केस है इसमें हम कैसे दखल दें। सिंघवी ने भी कहा कि अपने अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए। चुनाव आयोग के समक्ष एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पार्टी पर दावेदारी कर रही है। इस पर आठ अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि ईसी की प्रक्रिया रूक सकती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे खेमा मामले को मुंबई के बीएमसी चुनाव के चलते टालना चाहता है। जिससे वह शिवसेना के सिंबल का इस्तेमाल कर सके। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि कोर्ट कोई फैसला ले।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत है, क्योंकि हम अब भी शिवसैनिक हैं। राज्य में सरकार गठन सही है या नहीं इसे लेकर भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। साथ ही शिवसेना का असली वारिस कौन है या भी तय हो जाएगा।
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