बता दें कि ये पूरा मामला कल्याण पूर्व के अंबिका अपार्टमेंट पुणे लिंक रोड काटेमनवली का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत के मुताबिक, 70 वर्षीया श्यामकुमारी श्रीकृष्ण दुबे का इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट है। जिसके किराए से पति के मरने के बाद श्यामकुमारी अपना गुजर बसर करती थी।
यह फ्लैट श्यामकुमारी श्रीकृष्ण दुबे के पति के नाम पर था और उसके सभी फ्लैट के सभी डाक्यूमेंट्स महिला के पति के नाम पर थे। साल 2003 में श्यामकुमारी श्रीकृष्ण दुबे के पति श्रीकृष्ण दुबे की मौत हो गई थी। महिला का एक बेटा था जिसने अरुणा झा नामक महिला से शादी कर ली और मां से अलग रहने लगा। पिछले साल नवंबर में बेटे की भी मौत हो गई। जिसके बाद से बहू अरुणा लगातार वृद्धा से फ्लैट उसके नाम करने के लिए वाद विवाद करती थी और धमकी भी देती थी।
जब श्यामकुमारी को इस बात का पता लगा कि बिल्डर श्रीकांत रामशिरोमणि दुबे ने जाली डाक्यूमेंट्स तैयार कर वृद्धा महिला के फ्लैट को उसकी बहू अरुणा के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया। इससे बाद श्यामकुमारी ने कोलसेवाड़ी पुलिस में शिकायत की पर कुछ नहीं हुआ। गौरतलब है की दोनों साजिशकर्ता पेशे से सरकारी शिक्षक हैं और दोनों ने मिलकर श्यामकुमारी को हर तरह से प्रताड़ित कर भूखों रहने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि फ्लैट के किराए से ही वह अपना घर चलाती थीं।
बता दें कि श्यामकुमारी दुबे को जब पुलिस से कोई मदत नही मिली तो उन्होने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दोनों धोखेबाजों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश पाया जिसके आधार पर कोलसेवाड़ी पुलिस ने अरुणा संजीव दुबे और बिल्डर श्रीकांत रामशिरोमणि दुबे निवासी मुलुंड पर धोखाधड़ी के तहत कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक पवार कर रहे हैं।