महाविकास अघाड़ी सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की साइनबोर्ड मराठी में करने का फैसला किया था। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी आहार ने राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि बीएमसी ने महाराष्ट्र की दुकान और प्रतिष्ठानों के बाहर धारा अधिनियम की धारा 36 ए के तहत साइनबोर्ड बदलने के लिए नई आवश्यकताएं निर्धारित कीं है, और इनके लिए 31 मई की डेडलाइन रखी गई है, जिसका पालन करना कई कारणों के चलते संभव नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डेडलाइन तक नियमों का पालन न करने पर 5 हजार का फाइन भरना पड़ेगा। याचिका की सुनवाई तक जुर्माने की राशि से राहत दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग मानने से इनकार कर दिया है।
वहीं, दूसरी तरफ बीएमसी की वकील धृति कपाड़िया ने अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा कि क्या याचिकाकर्ताओं को विस्तार के दिया जा सकता है कि नहीं, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।