शिंदे-फडणवीस सरकार ने 7 महीने में विज्ञापन पर खर्च किए 42.44 करोड़ रुपये, RTI में हुआ खुलासा
शहर के गिरगांव कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एनए पटेल ने 3 जनवरी को सुनाये आदेश में कहा कि इस तरह के मामलों में जहां लोगों की सुरक्षा का सवाल हो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हालांकि कोर्ट के फैसले की विस्तृत कॉपी रविवार को उपलब्ध हुई।कई धाराओं के तहत दोषी करार
मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने कुत्ते के मालिक साइरस पर्सी होरमुसजी (44) को आईपीसी की धारा 289 (पशु के संदर्भ में लापरवाही) और 337 (जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत दोषी पाया।
क्या है मामला?
होरमुसजी के पास रोटवाइलर नस्ल का पालतू कुत्ता है, जिसने शिकायतकर्ता व्यक्ति को काट लिया था। घटना मई 2010 में उस समय हुई जब मुंबई के पॉश इलाके नेपीन सी रोड (Nepean Sea Road) में अपनी कार के पास खड़े दोषी होरमुसजी की कर्सी ईरानी से संपत्ति विवाद को लेकर नोंकझोक हो रही थी। इस दौरान होरमुसजी का कुत्ता कार में था और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।