चव्हाण ने कहा कि जो मिठाई विक्रेता नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एफएसएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दुकान भी बंद कराई जा सकती है। एफएसएसएआई ने हाल ही में यह आदेश जारी किया है। चव्हाण ने उम्मीद जताई कि नियम पर अमल के बाद नकली मावा एवं मिठाइयों पर अंकुश लगेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को बासी मिठाई नहीं मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
सीरवी बंधु मिठाई के खीमाराम परमार ने कहा कि एफएसएसएआई का आदेश सबके लिए अच्छा है। कई लोग मिठाई ले जाने के दो दिन बाद आकर उसे खराब बताते हैं, इससे दुकानदारों को राहत मिलेगी। ग्राहकों को भी शुद्ध मिठाई मिलेगी। मिठाई बनाने की तारीख और उसके खराब होने की तारीख नोटिस बोर्ड पर लिखने में किसी को ऐतराज नहीं होगा। जो लोग गड़बड़ी करते हैं, उन्हें परेशानी अवश्य होनी चाहिए।
चव्हाण ने कहा कि एफएसएसएआई के नियम को लेकर हम मिठाई कारोबारियों को जागरूक करेंगे। इसके लिए हम जल्द ही मिठाई दुकानदारों के साथ बैठक करेंगे। उन्हें नए नियमों की जानकारी देंगे। छोटे मिठाई दुकानदारों को दिक्कत हो सकती है। बड़े कारोबारी तो अभी भी मिठाई के साथ रेट लिस्ट लगाते हैं।