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महाराष्ट्र में मिलावटी दूध बेचने वालों को नही मिलेगी जमानत : जानिए सरकार का नया नियम

locationमुंबईPublished: Mar 14, 2018 04:19:33 pm

महाराष्ट्र में अब मिलावटी दूध बेचने वालों कि खैर नही होगी सरकार ने दूध में मिलावट करने वालों पर शिंकजा कसने का मन बना लिया है।

 Adulterated Milk

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महाराष्ट्र में अब मिलावटी दूध बेचने वालों कि खैर नही होगी सरकार ने दूध में मिलावट करने वालों पर शिंकजा कसने का मन बना लिया है। हाल ही में एक नए विधेयक को विधि व न्याय विभाग के पास भेजा गया है। और चार महीने में कानूनी सलाह देने को कहा गया है। इस विधेयक में दूध में मिलावट करने वालों की सजा छ महीने से बढ़ाकर तीन साल तक करने की बात कही गई है। यह विधेयक पारित होने के बाद मिलावट दूध बेचने वाला व्यक्ति गैरजमानती अपराधी माना जाएगा। महाराष्ट्र में मिलावटी दूध बेचना गैरजमानती अपराध
भारतीय जनता पार्टी के नेता अमीत सतम और दूसरे नेताओं ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया था.मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान वाले इस नियम के बारे में बताते हुए राज्य के अन्न व नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि राज्य में मिलावटी दूध की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए एक नया नियम बनाया गया है । जिसे विधि व न्याय विभाग के पास भेजा गया है और विभाग को कानूनी सलाह देने के लिए कहा गया है। कानूनी सलाह मिलने के बाद विधेयक को कैबिनेट में मंजूर करवाकर सख्ती से सभी नए नियमोें को राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होने यह भी कहा कि विधेयक पारित होने के बाद मिलावटी दूध बेचना गैरजमानती अपराध होगा। ऐसा करने वाले को तीन साल की सजा दण्ड के रूप में दी जाएगी।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मिलावटी दूध बेचने वालों को सजा देने के प्रावधान पहले से है । पूर्व नियमों में यह कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति मिलावटी दूध बेचता हुआ पाया गया तो उसे छ माह तक की जेल होगी। पर इस स्थिति में वह एक जमानती अपराधि होगा जिसे जमानत देकर छुड़वाया जा सकता है।
तंबाकू बेचना भी है गैरजमानती अपराध
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही मेें तंबाकू बेचने वालोें की सजा को छ महीने से बढ़ाकर तीन साल कर दिया था। और तंबाकू बेचना गैरजमानती अपराध घोषित किया गया था। इस प्रकार महाराष्ट्र मेें तंबाकू बेचना भी गैरजमानती अपराध है।

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