scriptप्रज्ञा को अब हर हफ्ते लगानी होगी हाजिरी | Pragya and other accused of blast should present in court every week | Patrika News

प्रज्ञा को अब हर हफ्ते लगानी होगी हाजिरी

locationमुंबईPublished: Jun 03, 2019 05:53:50 pm

Submitted by:

Nitin Bhal

मालेगांव ब्लास्ट: पेशी से मिली छूट खत्म, विशेष एनआईए कोर्ट का आदेश

प्रज्ञा को अब हर हफ्ते लगानी होगी हाजिरी

प्रज्ञा को अब हर हफ्ते लगानी होगी हाजिरी

मुंबई


स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की आरोपी और भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मालेगांव धमाके के आरोपियों प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को इससे पहले एनआईए कोर्ट में पेशी से से छूट मिली हुई थी। निजी परेशानियों का हवाला देते हुए आरोपियों ने पेशी से छूट का अुनरोध किया था, जिसे अदालत ने मान लिया था। आरोपियों के वकीलों को मालेगांव विस्फोट स्थल पर जाने की अनुमति भी कोर्ट से मिल गई है। उन्होंने इस संबंध में अलग से याचिका लगाई थी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इन तीनों के अलावा मामले में चार और आरोपी हैं, जिनमें मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। यह सभी जमानत पर हैं। अदालत ने अक्टूबर, 2018 में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या की धाराओं में आरोप तय किए थे। उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है। मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
कोर्ट से मांगी थी छूट

उल्लेखनीय है कि प्रज्ञा ठाकुर अब सांसद बन गई है, जो भाजपा के टिकट पर भोपाल से जीती है। प्रज्ञा ने चुनाव के बाद भी पेशी से छूट का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। चुनाव तक के लिए कोर्ट ने प्रज्ञा को अदालत में पेशी से छूट दी थी। लेकिन, चुनाव के बाद भी जब वह सुनवाई में नहीं पहुंची, तो अदालत ने नाराजगी जताई। साथ ही प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों के लिए सप्ताह में एक बार कोर्ट में पेशी को अनिवार्य कर दिया।
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