स्कूल-कॉलेज परिसर में जंक फूड बेचने वालों की अब खैर नहीं
2 से 5 लाख रुपये तक दंड…
मार्च के अंत से पहले खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने शिक्षा संस्थान को स्कूलों और कॉलेजों में कैंटीन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में सूचित किया। साथ ही इस बारे में एफएसएसआई की ओर से भी एक आधिकारिक ट्वीट से सूचना दी गई है। मुख्य रूप से इन कर्मचारियों को एफएसएसएआई के अधिकृत प्रशिक्षकों की ओर से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री के परिणाम स्वरूप 2 से 5 लाख रुपये तक दंड भी हो सकता है।
आज से ही शुरू करें अपने बच्चे का लंच बॉक्स पैक, वर्ना स्कूल की कैंटीन में जेब हो जाएगी खाली
छात्रों से ली जाएगी प्रतिक्रिया…
इसमें खाना पकाने के लिए कैंटीन के कर्मचारियों को स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। साथ ही छात्रों की ओर से भी भोजन की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया ली जाएगी। यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एफएसएसएआई के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एक खाद्य निर्माता या उस संबंध में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण जरूरी है।