मिली जानकारी के मुताबिक, 37 वर्षीय आरोपी शंकर किसान गौरव ने पीड़िता को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर उससे शादी करने का वादा कर कई बार बलात्कार किया. कोर्ट में चली क़ानूनी लड़ाई में शख्स का जुर्म साबित हो गया है। जिसके बाद कोर्ट ने बीते बुधवार को उसे सजा सुनाई, हालाँकि कोर्ट के फैसले की कॉपी सोमवार को उपलब्ध हुई।
ठाणे की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा ने दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुंबई के गोवंडी के निवासी गौरव से महिला की साल 2010 में जान-पहचान हुई थी. बाद में दोनों के बीच बतचीत बढ़ी और फिर उनमें प्रेम संबंध बन गए।
इसके बाद गौरव ने महिला से शादी की बात कहकर कई बार शारीरिक संबंध बनाये, लेकिन कुछ समय बाद महिला से शादी करने से इनकार कर दिया। साथ ही उसने पीड़िता को किसी और से भी शादी नहीं करने की धमकी दी। जिसके बाद महिला ने दोषी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी डर गया। फिर उसने 23 मई 2015 को महिला से ठाणे शहर के एक ‘मैरिज ब्यूरो’ में शादी कर ली।
शादी के बाद दोनों एक होटल में रहने गए। आरोप है कि गौरव ने होटल में भी महिला से बलात्कार किया और मौका देखकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने रेप और धोखाधड़ी के आरोप में गौरव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों को सही ठहराते हुए गौरव को दोषी पाया और सजा सुनाई।