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महामंथली मामला: महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लगा बड़ा झटका

locationमुंबईPublished: Apr 08, 2021 11:35:40 pm

देशमुख के खिलाफ सीबीआइ जांच पर रोक की मांग वाली अर्जियां खारिज

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

मुंबर्ई. पुलिस के जरिए वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआइ जांच पर रोक लगाने से जुड़ीं याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि देशमुख पर लगे आरोप गंभीर हैं। इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच के समक्ष हुई। राज्य सरकार और देशमुख ने अलग-अलग याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव सरकार और देशमुख को झटका लगा है। देशमुख के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की।
आरोप हैं गंभीर

राज्य सरकार और देशमुख के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस कौल ने कहा- ‘आप पर आरोप ऐसे शख्स ने लगाया है, जो आपका राइट हैंड था। आरोप गंभीर हैं। इसमें गृह मंत्री और पुलिस आयुक्त शामिल हैं। दोनों एक साथ काम कर रहे थे। दोनों की निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

‘एफआइआर आरोपी से पूछकर नहीं होती
सिब्बल ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। बिना देशमुख की बात सुने कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज की जा सकती। इस पर जस्टिस कौल ने कहा-आरोपी से पूछकर एफआइआर दर्ज नहीं की जाती। आरोप ऐसे व्यक्ति ने लगाया है, जिस पर उन्हें भरोसा था। ऐसा नहीं होता तो उन्हें पुलिस आयुक्त का पद नहीं मिलता।

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