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सोमवार से पांच चरणों में अनलॉक, मुंबई में आंशिक छूट

locationमुंबईPublished: Jun 05, 2021 08:55:52 pm

महाराष्ट्र में कम हो रहे कोरोना के नए केसबीएमसी करेगी लोकल ट्रेन में सफर का फैसला

फर्रुखाबाद में अनलॉक की तैयारी

फर्रुखाबाद में अनलॉक की तैयारी

मुंबई. कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए महाराष्ट्र में राहत के संकेत हैं। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटाने के लिए राज्य में सोमवार से अनलॉक प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए पांच सूत्री फॉर्मूला तैयार किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग हर सप्ताह स्थिति का जायजा लेगा। तय मानकों की कसौटी के अनुसार जिलेवार छूट मिलेगी। अनलॉक प्रक्रिया पांच लेवल में बांटी गई है। पहले लेवल में उन जिलों को लॉकडाउन से पूरी तरह छूट मिलेगी, जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम और ऑक्सीजन बेड 75 प्रतिशत खाली हैं। दूसरे लेवल में वे जिले हैं जहां पॉजिटिवटी रेट पांच प्रतिशत है, मगर 25 से 50 फीसद ऑक्सीजन बेड पर मरीज हैं। इन जिलों में दुकानें खोलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। रेस्टोरेंट, मॉल और थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। निजी दफ्तरों में सभी कर्मचारी काम पर बुलाए जा सकते हैं। शादी समारोहों में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग शामिल हो सकते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई तीसरे लेवल में है। महानगर में संक्रमण दर 5.35 प्रतिशत है जबकि 40 फीसद ऑक्सीजन बेड पर मरीज हैं। मुंबई सहित अन्य जिलों में दुकानें अपराह्न चार बजे तक खोलने की इजाजत होगी। मॉल-थिएटर बंद रहेंगे। निजी और सरकारी दफ्तर अपराह्न चार बजे तक खोले जा सकते हैं। कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है। लोकल ट्रेन में आम लोगों को सफर का अनुमति मिलेगी या नहीं, यह फैसला बीएमसी करेगी। शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते। शाम पांच बजे के बाद धारा 144 लागू हो जाएगी। लेवल चार और पांच में शामिल जिलों को पाबंदियों से राहत नहीं मिलेगी। जिन जिलों में संक्रमण दर 10 से 20 प्रतिशत और ऑक्सीजन बेड 60 प्रतिशत तक फुल हैं, उन्हें लेवल चार में रखा गया है। 20 प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिले लेवल पांच में शामिल होंगे।
चार बजे तक खुलेंगी दुकानें
सरकार के फैसले के मद्देनजर बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक आवश्यक जिंसों की दुकानें मुंबई में शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। गैर-जरूरी जिंसों की दुकानें सोमवार-शुक्रवार के बीच शाम चार बजे तक खोली जा सकती हैं। रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद पार्सल-डिलीवरी की इजाजत है। लोकल ट्रेन में आम लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। गार्डन सुबह पांच से नौ बजे के बीच खुलेंगे। निजी कार्यालय शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार-शुक्रवार के बीच किए जा सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

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