scriptफ्लैश मॉब से मतदाताओं को जागरूक किया | Voters made awareness with flash mob | Patrika News

फ्लैश मॉब से मतदाताओं को जागरूक किया

locationमुंबईPublished: Apr 22, 2019 06:32:28 pm

Submitted by:

Devkumar Singodiya

चुनाव में मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य

फ्लैश मॉब के जरिए मतदाताओं को वोटिंग का महत्व

फ्लैश मॉब के जरिए मतदाताओं को वोटिंग का महत्व

मुंबई. मतदाता पहचान पत्र न हो या मतदाता सूची में नाम मौजूद न होने के बावजूद फॉर्म नं. सात भरकर मतदान किया जा सकता है। इस प्रकार की सूचना फिलहाल व्हॉटसप तथा अन्य सोशल मीडिया पर व्हायरल हुई है।
इस पर चुनाव आयोग ने कहा यह सूचना सरासर गलत है, तथा फॉर्म संख्या सात अन्य व्यक्तियों के नाम के समावेषित होने के विषय में आपत्ति उपस्थित करने हेतु स्वयं का नाम निकाल देने या अन्य किसी व्यक्ति के निधन या स्थानांतर की वजह से नाम अपवाद करने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रार्थना पत्र का नमूना है। अत: यह संदेश झूठा और गलत है तथा मतदान करने हेतु मतदाता सूची में नाम मौजूद होना जरुरी है।
यह जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने जारी किया है। इस फॉर्म द्वारा मतदान नहीं कर सकते है । इस पोस्ट पर नागरिक यकीन ना करें।

फ्लैश मॉब से मतदाताओं को जागरूक किया
मुंबई. मतदाता को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी व जिला चुनाव अधिकारी की ओर से तरह-तरह के कार्यक्रमों से लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही कोशिशों के तहत दादर के नक्षत्र माल के पास फ्लैश मॉब के जरिए मतदाताओं को वोटिंग का महत्व बताया गया।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो