कलेक्टोरेट परिसर में दीप जलाकर अधिकारी-कर्मचारियों ने दिया मतदाता जागरूकता का संदेश-मुंगेली. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी सिंह की उपस्थिति में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए गुरुवार को कलेक्टोरेट परिसर में दीप जलाकर अधिकारी-कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। कलेक्टर ने समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को मतदान करने परिवार एवं के लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए संकल्प दिलाया। अधिकारियों ने मतदान करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर आरके तम्बोली, जिला पंजीयक पुष्पलता ध्रुव, चिप्स नोडल अधिकारी सोनम तिवारी, महिला एवं बाल विकास की विभा मसीह, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी रीमन सिंह, कमलेश मिश्रा, उप संचालक समाज कल्याण अरविंद सोनी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
जिले में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी- मुंगेली. विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप जिले में निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। अतएव जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मुंगेली के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी ने निषेधाज्ञा जारी कर कहा है कि मुंगेली राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क/रास्ता सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने दायित्वों के निवर्हन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है एवं जिन्हें चुनाव/मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता/वृद्धावस्था/विकलांगता होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। मुंगेली राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, कलेक्टर कार्यालय/तहसील, ब्लाक/अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जावेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी।
मुंगेली राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल/व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति मुंगेली राजस्व जिला के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा/जुलूस के लिये उपयोग करेगा। मुंगेली राजस्व जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भा.दं.वि. की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अत्यावश्यक होने एवं समयावधि न रहने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया। यह आदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण मुंगेली राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।