१२०० यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को विकल्प का अधिकार
मुंगेलीञ्चपत्रिका. विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि सहज बिजली बिल योजना अंतर्गत बीपीएल/घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु बीपीएल 2002 तथा एसईसीसी 2011 की सूची में सम्मिलित ऐसे परिवार जिन्हें एकलबत्ती नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया है तथा जिसकी प्रतिवर्ष विद्युत खपत अधिकतम 1200 यूनिट तक है। उन्हें इस योजना में फ्लैट दर पर बिलिंग के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की पात्रता है।
एसईसीसी 2011 की सूची में सम्मिलित ऐसे अन्य परिवार जिनका अनुबंधित भार 1 किलो वाट सिंगल फेस है और जो नि:शुल्क विद्युत की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यदि उनकी प्रतिवर्ष अधिकतम विद्युत खपत 1200 यूनिट तक है तो ऐसे घरेलू विद्युत कनेक्शन धारकों को भी फ्लैट रेट पर बिलिंग के विकल्प की पात्रता इस योजना के अंतर्गत है। कनेक्शन धारकों को फ्लैट रेट की सुविधा हेतु विकल्प चुनने का अवसर वित्तीय वर्ष के किसी भी माह से उपलब्ध रहेगा एवं तदानुसार विकल्प चुनने पर ऐसे उपभोक्ता को आगामी माह से 100 रुपए प्रतिमाह के मान से बिलिंग किया जाएगा। एकलबत्ती नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना के पात्र उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट चुनने के उपरांत 30 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क विद्युत की पात्रता यथावत निरंतर रहेगी। बशर्ते ऐसे उपभोक्ता द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित 1200 यूनिट से कम खपत की जाए। उपभोक्ता द्वारा फ्लेट रेट पर बिलिंग का विकल्प चुनने पर उनकी वर्तमान में बकाया राशि हेतु जारी बिल को भी फ्लैट रेट यथा 100 रुपए प्रतिमाह के मान से संशोधित कर जारी बिल का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। पात्र उपभोक्ताओं द्वारा फ्लैट रेट पर बिलिंग का विकल्प चुनने पर फ्लैट रेट की सुविधा तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक संबंधित उपभोक्ता द्वारा फ्लैट रेट पर बिलिंग की सुविधा को समाप्त करने हेतु लिखित में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
इसी तरह कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत वर्तमान में किसानों को प्रति वर्ष 03 एचपी तक के एक पंप पर 6 हजार तथा 3 से अधिक एवं 5 एचपी तक के एक पंप पर 7500 यूनिट्स नि:शुल्क विद्युत सुविधा के साथ दी जा रही फ्लैट रेट की सुविधा को विस्तारित करते हुए किसानों को पात्रता अनुसार एक पंप के साथ-साथ एक से अधिक उनके समस्त पंपों पर बिना पंप की क्षमता सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा उपभोक्ता के आवेदन पर दी जावेगी। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही फ्लैट रेट की सुविधा को एक से अधिक पंपों पर बिना पंप की क्षमता सीमा के तालिका में दर्शाये अनुसार फ्लैट रेट पर सुविधा उपभोक्ता के आवेदन पर दी जावेगी। पंप की क्षमता 5 एचपी तक द्वितीय पर फ्लैट रेट की दर 200 रूपये प्रति एचपी प्रतिमाह, 5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर फ्लैट रेट की दर 200 रूपये प्रति एचपी प्रति माह, 5 एचपी तक के एवं 5 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर फ्लैट रेट की दर 300 रूपये निर्धारित है। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में फ्लैट रेट की सुविधा चुनने हेतु वर्तमान सुविधा को जारी रखा गया है।
मुंगेलीञ्चपत्रिका. विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि सहज बिजली बिल योजना अंतर्गत बीपीएल/घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु बीपीएल 2002 तथा एसईसीसी 2011 की सूची में सम्मिलित ऐसे परिवार जिन्हें एकलबत्ती नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया है तथा जिसकी प्रतिवर्ष विद्युत खपत अधिकतम 1200 यूनिट तक है। उन्हें इस योजना में फ्लैट दर पर बिलिंग के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की पात्रता है।
एसईसीसी 2011 की सूची में सम्मिलित ऐसे अन्य परिवार जिनका अनुबंधित भार 1 किलो वाट सिंगल फेस है और जो नि:शुल्क विद्युत की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यदि उनकी प्रतिवर्ष अधिकतम विद्युत खपत 1200 यूनिट तक है तो ऐसे घरेलू विद्युत कनेक्शन धारकों को भी फ्लैट रेट पर बिलिंग के विकल्प की पात्रता इस योजना के अंतर्गत है। कनेक्शन धारकों को फ्लैट रेट की सुविधा हेतु विकल्प चुनने का अवसर वित्तीय वर्ष के किसी भी माह से उपलब्ध रहेगा एवं तदानुसार विकल्प चुनने पर ऐसे उपभोक्ता को आगामी माह से 100 रुपए प्रतिमाह के मान से बिलिंग किया जाएगा। एकलबत्ती नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना के पात्र उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट चुनने के उपरांत 30 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क विद्युत की पात्रता यथावत निरंतर रहेगी। बशर्ते ऐसे उपभोक्ता द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित 1200 यूनिट से कम खपत की जाए। उपभोक्ता द्वारा फ्लेट रेट पर बिलिंग का विकल्प चुनने पर उनकी वर्तमान में बकाया राशि हेतु जारी बिल को भी फ्लैट रेट यथा 100 रुपए प्रतिमाह के मान से संशोधित कर जारी बिल का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। पात्र उपभोक्ताओं द्वारा फ्लैट रेट पर बिलिंग का विकल्प चुनने पर फ्लैट रेट की सुविधा तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक संबंधित उपभोक्ता द्वारा फ्लैट रेट पर बिलिंग की सुविधा को समाप्त करने हेतु लिखित में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
इसी तरह कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत वर्तमान में किसानों को प्रति वर्ष 03 एचपी तक के एक पंप पर 6 हजार तथा 3 से अधिक एवं 5 एचपी तक के एक पंप पर 7500 यूनिट्स नि:शुल्क विद्युत सुविधा के साथ दी जा रही फ्लैट रेट की सुविधा को विस्तारित करते हुए किसानों को पात्रता अनुसार एक पंप के साथ-साथ एक से अधिक उनके समस्त पंपों पर बिना पंप की क्षमता सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा उपभोक्ता के आवेदन पर दी जावेगी। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही फ्लैट रेट की सुविधा को एक से अधिक पंपों पर बिना पंप की क्षमता सीमा के तालिका में दर्शाये अनुसार फ्लैट रेट पर सुविधा उपभोक्ता के आवेदन पर दी जावेगी। पंप की क्षमता 5 एचपी तक द्वितीय पर फ्लैट रेट की दर 200 रूपये प्रति एचपी प्रतिमाह, 5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर फ्लैट रेट की दर 200 रूपये प्रति एचपी प्रति माह, 5 एचपी तक के एवं 5 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर फ्लैट रेट की दर 300 रूपये निर्धारित है। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में फ्लैट रेट की सुविधा चुनने हेतु वर्तमान सुविधा को जारी रखा गया है।