‘कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता’
मुंगेलीPublished: Nov 19, 2018 05:51:00 pm
विधिक सेवा सप्ताह: शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बच्चों को दी जानकारी
‘कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता’
मुंगेली. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 नवम्बर 2018 से 18 नवम्बर तक विधिक सेवा सप्ताह आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति मुंगेली के पैरालीगल वालेन्टियर्स ने घर-घर जाकर लोगों को प्राधिकरण की योजनाओं व नेशनल लोक अदालत के सबंध में जानकारी प्रदान की। इसके अलावा मुंगेली एवं लोरमी में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों ने भी स्कूलों एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में जाकर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश गौकरण कुन्जाम के मार्गदर्शन में सचिव/मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट शैलेष शर्मा द्वारा 17 नवम्बर को सेंट जेवियर हायर सेकेन्डरी स्कूल, कन्या उमा शाला मुंगेली व माध्यमिक शाला हथनीकला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्य हैं, महिलाएं या बच्चे किसी भी वर्ग के, वरिष्ठ नागरिक, कैन्सर एवं एचआईवी पीडि़त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में निरूद्ध हैं। ऐसे व्यक्ति जो मानव र्दुव्यापार या समाज के सताये हुए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हंै। वे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, राजस्व न्यायालय व फोरम सहित किसी भी न्यायालय के समक्ष नि:शुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी निर्योग्यता किसी भी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को विधिक जानकारी दी।
उप जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, जांची गई बंदियों की सेहत
मुंगेली. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उप जेल मुंगेली में विधिक सेवा सप्ताह के समापन दिवस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश शर्मा एवं व्यवहार न्यायाधीश अमित मात्रे द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बंदियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला सेवा प्राधिकरण शर्मा ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति का मामला न्यायालय में लंबित है और प्रकरण की पैरवी कराने में असमर्थ है तो प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय के समक्ष निवेदन करने पर उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत पैनल अधिवक्ता नियुक्त कर प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर जेल चिकित्सा अधिकारी रामजी शर्मा ने बंदियों का परीक्षण कर उपचार किया और दवाइयां दी। कार्यक्रम में प्रभारी जेल अधीक्षक जेएल पुरैना एवं समस्त स्टॉफ उपस्थित रहे।