हमेशा ध्यान रखे कि इसकी किश्तें तय तारीख से पहले या तय तारीख तक जमा हो जानी चाहिए। ऐसा ना करने पर आपको भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ सकता है। आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को एक वित्त वर्ष में चार बार एडवांस टैक्स जमा करने की सुविधा दी जाती है। इन चार किस्तों में करदाता अपना टैक्स अदा कर सकता है। हालांकि नॉन कारपोरेट एसेसी को एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा नहीं करनी पड़ती है। एडवांस टैक्स जमा नहीं करने पर आपको इस पर एक फीसदी का ब्याज भी देना पड़ता है।
इनकम टैक्स विभाग एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख साफ कर चुका है। अडवांस टैक्स पेमेंट की तारीखें पूरे साल के हिसाब से तय हैं। इसलिए तय तारीख से पहले एडवांस टैक्स भर दे। आयकर विभाग के अनुसार जिस भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में 10 हजार रुपए से ज्यादा होती है, वे सभी एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है तो उसे आयकर की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2018-19 में एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2018 है।
आयकर विभाग के अनुसार नौकरीपेशा या बिजनेस करने वाले सभी प्रकार के करदाताओं को एडवांस टैक्स जमा करना होता है। हालांकि, इसमें केवल उन सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है जो किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करते हैं। आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स का भुगतान करने लिए करदाताओं को कारपोरेट एसेसी और नॉन कारपोरेट एसेसी में बांट रखा है।