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कल है एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख, न करे चूक वरना होगा नुकसान

चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त भारने की आखिरी तारीख कल है। ऐसे में आपके पास दूसरी किस्त जमा करने के लिए सिर्फ एक दिन का ही वक्त बचा हुआ है।

नई दिल्लीSep 14, 2018 / 03:31 pm

manish ranjan

कल है एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख, न करे चूक वरना होगा नुकसान

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त भारने की आखिरी तारीख कल है। ऐसे में आपके पास दूसरी किस्त जमा करने के लिए सिर्फ एक दिन का ही वक्त बचा हुआ है। आयकर विभाग भी इस संबंध में करदाताओं को लगातार याद दिला रहा है कि वो समय पर इसका भुगतान कर दें। समय पर इसका भुगतान न करने की सूरत में आपको ब्याज का भी भुगतान करना पड़ सकता है। यदि आप भी एडवांस टैक्स पैयर्स की कैटेगिरी में आते हैं तो देर न करें। अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर दें।

चार किस्तों में जमा किया जाता है एडवांस टैक्स
हमेशा ध्यान रखे कि इसकी किश्तें तय तारीख से पहले या तय तारीख तक जमा हो जानी चाहिए। ऐसा ना करने पर आपको भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ सकता है। आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को एक वित्त वर्ष में चार बार एडवांस टैक्स जमा करने की सुविधा दी जाती है। इन चार किस्तों में करदाता अपना टैक्स अदा कर सकता है। हालांकि नॉन कारपोरेट एसेसी को एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा नहीं करनी पड़ती है। एडवांस टैक्स जमा नहीं करने पर आपको इस पर एक फीसदी का ब्याज भी देना पड़ता है।
इन्हें देना होता है एडवांस टैक्स
इनकम टैक्स विभाग एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख साफ कर चुका है। अडवांस टैक्स पेमेंट की तारीखें पूरे साल के हिसाब से तय हैं। इसलिए तय तारीख से पहले एडवांस टैक्स भर दे। आयकर विभाग के अनुसार जिस भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में 10 हजार रुपए से ज्यादा होती है, वे सभी एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है तो उसे आयकर की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2018-19 में एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2018 है।
इन लोगों को मिली है छूट
आयकर विभाग के अनुसार नौकरीपेशा या बिजनेस करने वाले सभी प्रकार के करदाताओं को एडवांस टैक्स जमा करना होता है। हालांकि, इसमें केवल उन सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है जो किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करते हैं। आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स का भुगतान करने लिए करदाताओं को कारपोरेट एसेसी और नॉन कारपोरेट एसेसी में बांट रखा है।
 

 

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