PACL में फंसे पैसे पाने के लिए इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए क्या ब्याज मिलेगा
- PACL निवेश का पैसा वापस पाने के लिए 31 जुलाई से पहले करना होगा आवेदन।
- मूल कागजातों को साइट पर करना होगा अपलोड।
- पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य।

नई दिल्ली। PACL में पैसा लगाने वाले लाखों निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि अब आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए आप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( SEBI ) की आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 31 जुलाई से पहले आवेदन करना होगा। सेबी ने निवेशकों को राहत देते हुए इसकी तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अपने पैसे वापस पाने के लिए आपको किस प्रक्रिया का पालन करना होगा और किन कागजातों की जरूरत होगी।
चाहिए होंगे ये दस्तावेज
PACL के तहत अपने निवेश का पैसा वापस पाने के लिए सबसे पहले आपको SEBI की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त आपको अपने निवेश से जुड़े कई जरूरी कागजात पर अपलोड करने होंगे। ऐसे में आपके लिए सही रहेगा कि सबसे पहले आप PACL से जुड़े सभी कागजातों की स्कैन करवा लें। अगर आपने भी PACL से संबंधित मूल दस्तावेज को खो दिया है या किसी कारणवश वो दस्तावेज आपको पास नहीं है तो चिंता न करें। आप इन मूल दस्तावेजों की जगह मिलने वाली रसीद को भी अपलोड कर सकते हैं।
पैन कार्ड होना जरूरी
आवेदन करने से पहले एक और खास बात का ध्यान देना होगा कि आपके पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। यदि आपको पास इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिल सकते हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि यदि पैन कार्ड नहीं है तो इसे जल्द से जल्द बनवा लें। सेबी ने यह कदम टैक्स नियमों का पालन करने और सुरक्षा कारणों की वजह से अनिवार्य कर दिया है।
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कब तक वापस मिलेगा आपको पैसा
आपको बता दें कि समिति द्वारा पैसा लौटाने का निर्णय आवेदन किए गए निवेशकों के किए गए दावों के सत्यापन के बाद ही लिया जाएगा। निवेश की रकम को वापस लाने से पहले समिति इस बात को भी ध्यान रखेगा कि उसके पास कुल कितना कॉर्पस है। समिति पर ही यह भी निर्भर करेगा कि धन वापसी किस आधार पर की जाएगी। आपको बता दें कि इस चरण में ब्याज के भुगतान पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
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