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गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने पर आपको मिल सकता है 50 लाख तक का मुआवजा, जानिए कैस

Published: Jul 08, 2019 01:58:39 pm

Submitted by:

Shivani Sharma

Gas Cylinder ब्लास्ट होने पर आपको कंपनी की ओर से 10 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का क्लेम मिल सकता है। इस क्लेम को करने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा-

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गैस सिलिंडर ब्लास्ट होने पर आपको मिल सकता है 50 लाख तक का मुआवजा, जानिए कैसे

नई दिल्ली। आज के समय में सभी के घर में गैस-सिलेंडर ( Gas cylinder ) होता है और गैस सिलेंडर का सही से उपयोग करना हम सभी के लिए जरूरी है। अगर आपके भी घर में गैस सिलेंडर है और आप उसका प्रयोग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ( Modi govt ) ने देश की जनता के लिए एक नया प्लान बनाया है। इस प्लान में सरकार आपको 50 लाख रुपए देगी। आइए आपको बताते हैं कि सरकार किन स्थितियों में आपको ये राशि मुहैया कराएगी-


50 लाख रुपए तक देती है सरकार

आपको बता दें कि अगर आपके घर में गैस सिलेंडर से किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो सरकार आपको 50 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। हमारे समाज में बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि गैस सिलेंडर के फटने या लीक होने पर भी सरकार देश की जनता को पैसा देती है। अगर आपके सिलेंडर में किसी भी तरह का लीकेज होता है ब्लास्ट होता है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होती है।


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सिलेंडर लेने से पहले करें चेक

नैशनल कंज्यूमर फोरम ने कुछ साल पहले एक नियम लागू किया था कि अगर डीलर ने डिफेक्टिव सिलिंडर की सप्लाई की है तो आपको उसे समय पर वापस कर देना चाहिए। इसके साथ ही आपको सिलेंडर लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि वह ठीक है या नहीं।


ऐसे कर सकते हैं 50 लाख रुपए तक का क्लेम

1. मायएलपीजी.इन (http://mylpg.in) के मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति एलपीजी कनेक्शन लेता है तो उसे मिले सिलेंडर से यदि उसके घर में कोई दुर्घटना होती है तो वह व्यक्ति 50 लाख रुपए तक के बीमा का हकदार हो जाता है।

2. सरकार एक दुर्घटना पर अधिकतम 50 लाख रुपए तक का मुआवजा देती है। इसके अलावा दुर्घटना से पीडित लोगों को 10 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।

3. इस तरह की घटना होने पर पीएसयू ऑयल विपणन कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसी तथा बीपीसी के वितरकों को व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए तीसरी पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है।

4. दुर्घटना होने पर उसकी ओर से वितरक के जरिए मुआवजे का दावा किया जाता है और दावे की राशि बीमा कंपनी संबंधित वितरक के पास जमा करती है और यहां से ये राशि ग्राहक के पास पहुंचती है।

5 घटना का क्लेम करने पर आपको एफआईआर की कॉपी, घायलों के इलाज के पर्चे व मेडिकल बिल तथा मौत होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र दिखाना होता है, जिसके बाद ही घटना का क्लेम दिया जाता है।

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