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इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नियमों में हो गया है बदलाव

locationनई दिल्लीPublished: Jan 17, 2020 02:19:44 pm

Submitted by:

manish ranjan

असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसे हर टैक्सपेयर को रिटर्न भरते समय ध्यान में रखना चाहिए।

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5 Important thing to know for ITR filling

नई दिल्ली। अक्सर देखा गया है कि आमतौर पर लोग इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी तारीख में भरते हैं। इस चक्कर में लोग रिटर्न भरने की जरुरी चीजों को मिस कर देते हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में इन्कम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी करने के साथ ही असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसे हर टैक्सपेयर को रिटर्न भरते समय ध्यान में रखना चाहिए।
VJM & Associates LLP के पार्टनर CA कपिल मित्तल के अनुसार अभी तक टैक्स पेयर को सिर्फ अपनी इनकम की डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ध्यान रखनी पड़ती थी, पर इनकम टैक्स रिटर्न में किये गये बदलाव के अनुसार, साल भर में किये गये खर्चो की भी पूरी जानकारी इकठी करनी होगी। आइए जानते हैं कितने जरुरी हैं ये पांच नियम
इन 5 बदलावो का रखें ध्यान

1. जॉइंट हाउस ओनरशिप: 9 जनवरी 2020 को एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी जहाँ यह बताया किया गया कि जॉइंट प्रॉपर्टी ओनर के स्वामित्व वाले व्यक्ति ITR-1 (या ITR-4 जो भी लागू हो) के माध्यम से भी अपनी रिटर्न दाखिल कर पायेंगे यदि वह अन्य सभी शर्तों को पूरा कर लेते है।

2. पासपोर्ट नंबर का अनिवार्य डिस्क्लोज़र : यदि आपके पास पासपोर्ट है, तो आपको पासपोर्ट नंबर का खुलासा अनिवार्य रूप से करना होगा। यह नियम ITR 1-सहज और ITR 4-सुगम दोनों के लिए लागू है। और शायद आगामी दिनों में, इस नियम को अन्य ITR फॉर्म के लिए भी अनिवार्य किया जाएगा।

3. बैंक खाते में जमा की जाने वाली रकम का डिस्क्लोज़र : यदि आप ITR 4-सुगम दाखिल कर रहे हैं, तो आपको अपने करंट खाते(current account) में जमा की गई राशि की घोषणा करना आवश्यक है। यदि यह राशि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो आपको घोषणा करना अनिवार्य होगा ।

4. विदेश यात्रा का पर किये गये खर्च की डिटेल: जिन लोगों ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर 2 लाख से अधिक खर्च किए हैं, उन्हें दौरे पर खर्च की गई वास्तविक राशि का खुलासा करना होगा।

5. बिजली बिल पर किया गया खर्च : यदि आपने एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने बिजली के बिलों पर 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है, तो आपको वास्तविक राशि का भी खुलासा करना होगा।

ये हैं वो 5 बदलाव जो इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में किए गए हैं। अपनी बिजली की खपत के बिल से लेकर विदेश यात्रा की लागत तक ITR-1 सहज और ITR-4 सुगम मै पूरी डिटेल बतानी होगी।

कपिल मित्तल के मुताबिक इन इनकम टैक्स भरने के नियमों में बदलाव से कराधान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, जिससे टैक्स डिफॉल्टरों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए हर टैक्सपेयर को रिटर्न भरने से पहले इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।
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