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National Pension Scheme में बड़े बदलाव की तैयारी, अब इस तरह भी कर सकेंगे निवेश

Published: Jul 12, 2020 11:11:24 am

Submitted by:

Saurabh Sharma

जल्द ही एनपीएस कस्टमर स्कीम में कर पाएंगे एसआईपी के तहत निवेश
इस सुविधा को लेने के बाद तय समय पर आपके अकाउंट से कट जाएंगे रुपए

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नई दिल्ली। नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जल्दी ही आप अपनी स्कीम के तहत सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ( Systematic Investment Plan ) यानी एसआईपी ( SIP ) के जरिए निवेश कर पाएंगे। खास बात तो यह है कि यह उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से म्यूचुअल फंड ( Mutual Fund ) करता है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद तय समस सीमा पर आपके अकाउंट से रुपया कट जाएगा। चिंता मत करिए आपसे बिना पूछे आपकी स्कीम में यह सुविधा शुरू नहीं होगी। आपकी रजामंदी के बाद ही इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। सुविधा ना लेने की स्थिति में आपको हर महीने स्कीम की किस्त जमा करानी होगी।

जल्द होगी इस सुविधा की शुरुआत
इस सुविधा को शुरू करने को लेकर एनएसडीएल की ओर से काम जारी है। वैसे इस सुविधा को कब शुरू किया जाएगा इसका ऐलान नहीं हुआ है। जानकारों की मानें तो ऑटो डेबिट से खुदरा निवेशकों का काम काफी आसान हो जाएगा। कुछ दिनों पहले सरकार की ओर से एनपीएस टियर 2 अकाउंट को इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी में शामिल किया है। इससे पहले इसमें लॉक-इन का ऑप्शन नहीं था। अब आपको 3 साल तक निवेश लगातार निवेश करना होगा। अब इसकी लिमिट 1.5 लाख तक कर दी गई है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के अलावा ईएलएसएस जैसी स्कीम को शामिल किया जा सकता है।

दो तरह के होते हैं एनपीएस अकाउंट
– एनपीएस दो तरह के ञ्जद्बद्गह्म्-1, ञ्जद्बद्गह्म्-2 के होते हैं;
– टियर 1 अकाउंट से रिटायरमेंट के बाद भी आप एक साथ सारे रुपए नहीं निकाल सकते हैं।
– टियर 2 से ग्राहक एक साथ सारा रुपया निकाल सकता है।

कब हुई थी एनपीएस की शुरुआत
– नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत जनवरी 2004 में हुई थी।
– सबसे पहले यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए थी।
– 2009 में इस योजना को सभी के लिए ओपन कर दिया गया।
– कर्मचारी रिटार होने तक फंड में लगातार रुपया जमा करता रहता है।

स्कीम से रुपया कब कर सकते हैं विदड्रॉल
– आप 60 साल की उम्र से पहले इस स्कीम से रुपया नहीं निकाल सकते हैं।
– 60 की उम्र के बाद कॉर्पस से मैक्सिमम 60 फीसदी निकाला जा सकता है, जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है।
– 40 फीसदी सालाना इनकम के लिए सब्सक्राइबर को इसका इस्तेमाल पीएफआरडीए लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनियों में करना होगा।

60 साल से पहले निकाल सकते हैं रुपया
– अगर ग्राहक चाहता है कि वह 60 साल की उम्र में एकमुश्त पैसा ना लेकर 70 की उम्र में चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता है।
– अगर आप 60 साल की उम्र से पहले निकालना चाहते हैं तो कुल जमा का अधिकतम 20 फीसदी निकाल सकते हैं।
– बाकी 80 फीसदी सालाना इनकम के लिए रखना होगा।

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