scriptआयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य- सुप्रीम कोर्ट | Supreme court adhar and Pan linkage is mandatory for ITR | Patrika News

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य- सुप्रीम कोर्ट

locationनई दिल्लीPublished: Feb 06, 2019 04:35:59 pm

Submitted by:

Ashutosh Verma

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को इस बात पर मुहर लगा दी है। न्यायधीश एके सिकरी आैर एस अब्दुल नजीर की बेंच ने बुधवार को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया है।

Pan Adhar Linking

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य- सुप्रीम कोर्ट

नर्इ दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को इस बात पर मुहर लगा दी है। न्यायधीश एके सिकरी आैर एस अब्दुल नजीर की बेंच ने बुधवार को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया है।


दो महिलाआें ने पैन-आधार लिंक किए बिना ही भरा था आयकर रिटर्न

सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला तब पहुंचा था जब केंद्र ने दिल्ली हार्इ कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। केंद्र ने यह याचिका दो महिलाआें द्वारा पैन व आधार लिंक किए बिना ही आयकर रिटर्न भरने के बाद दायर किया गया था। इन दोनों महिलाआें का नाम श्रेया सेन आैर जयश्री सतपुड़े है जिन्होंने 2018-19 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया था।


दो जजों के बेंच ने कहा, “पूर्वोक्त आदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य के संबंध में पारित किया गया था कि यह मामला इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद, इस न्यायालय ने मामले का फैसला किया है और आयकर अधिनियम की धारा 139AA को बरकरार रखा है। इस बेंच ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।” सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का ध्यान रखा है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दो याचिकाकर्ताआें ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है।


बैंक खातों के लिए आधार आवश्यक नहीं

पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 26 सितंबर, 2018 को अपने फैसले में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुए कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर के आबंटन के लिए आधार अनिवार्य होगा परंतु बैंक खातों के लिए आधार आवश्यक नहीं है। इसी तरह मोबाइल कनेक्शन के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाता भी आधार नहीं मांग सकते हैं।

Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business News in Hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो