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31 मार्च से पहले कर लें ये सभी काम, वरना आपको हो सकता है भारी नुकसान

Published: Mar 25, 2019 03:38:37 pm

Submitted by:

Shivani Sharma

31 मार्च से पहले आप अपने कुछ जरूरी काम निपटा लें।
अगर आपने ये काम नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
चालू वित्त वर्ष 2018-19 को खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन का समय वकाया है।

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31 मार्च से पहले कर लें ये सभी काम, वरना आपको हो सकता है भारी नुकसान

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2018-19 के खत्म होने में थोड़ा ही समय बाकी है, जिससे पहले आप अपने कुछ जरूरी काम निपटा लें अगर आपने 31 मार्च से पहले अपने काम नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पढ़ सकते हैं। वहीं, आपको बता दें कि 30 व 31 मार्च की छुट्‌टी है, इसलिए कुछ ऐसे काम हैं, जो आपको 29 मार्च तक निपटाने होंगे।


जल्द भर लें ITR

आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है तो आप इस हफ्ते ये काम को कर लें। पिछले वर्ष के बजट में स्पष्ट ऐलान किया गया था कि अगर आपने दी गई तारीख तक अपना टैक्स नहीं भरा तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 234F के तहत अगर आपने डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल किया तो आपको जुर्माने के रूप में 5000 रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 में टैक्स भरने के लिए 31 अगस्त, 2018 तक की ही डेडलाइन थी, जिसके सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया था।


ये भी पढ़ें : 31 मार्च तक नहीं किया ये काम, तो रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड


आधार लिंक कराएं अपना पैन

आपको बता दें कि सरकार ने पैन-आधार (PAN-Aadhaar) कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया है। पहले इसकी तारीख 30 जून, 2018 तय की गई थी, जिसको बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो जल्द ही कर लें। नहीं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।


जमा कराएं इन्वेस्टमेंट प्रूफ

इसके साथ ही आपको बता दें कि आप धारा 80C के तहत टैक्स में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31 मार्च तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगा। जब आप अपना प्रूफ जमा करा देंगे तो उसके बाद ही आपको टैक्स में छूट मिल पाएगी और आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।


GST रिटर्न

GST रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है तो अगर अभी तक आपने सालाना रिटर्न जमा नहीं किया है तो जल्द ही कर लें। इससे पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2018 थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है।

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