भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने यह कदम अत्यधिक प्रदूषण करने वाली कारों पर रोक लगाने को लेकर किया हैं। ऐसे में जिन लोगों की कारें अत्यधिक प्रदूषण करती हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। क्योंकि पीयूसी कारों की इंश्योरेंस के लिए अनिवार्य कर दिया गया हैं। RDAI ने इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों से साफ-साफ कहा है कि किसी भी वाहन का बीमा तब तक न करवाए जाए, जब तक संबंधित व्यक्ति के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न हो।
IRDAI ने किया निर्देश जारी IRDAI ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद किया है। दरअसल हर दिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया हैं। अगर वाहन मालिकों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया था। लेकिन इस नियम का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को और कड़ा कर दिया है।
दिल्ली को कारों ने किया प्रदूषित
दिल्ली देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक हैं और इसका मुख्य कारण यहां ज्यादा चलने वाली कारें ही हैं। दिल्ली सरकार इस प्रदूषण को कम करने के लिए कई नियम भी लाई लेकिन उन नियमों का भी कोई फायदा नहीं हुआ हैं।