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घर आए युवकों ने की दोस्त की पत्नी से नशे में छेड़छाड़, जानिए फिर क्या हुआ दरअसल, मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कढ़ली का है। जहां एक मस्जिद का हाफिज 29 अगस्त 2015 को कक्षा 6 की छात्रा का अपहरण कर उसे दिल्ली ले गया था। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता की ओर से आरोपी के खिलाफ खतौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बच्चे की बरामदगी के साथ-साथ आरोपी जियाउर रहमान पुत्र हफिजुर रहमान निवासी सलेमपुर थाना फलका जनपद कटिहार बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 363, 366, 354 क, 507 आईपीसी पोक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे की सुनवाई विशेष सत्र एवं न्यायधीश पोक्सो संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 4 साल 5 महीने और 5500 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।