अपने बीच से चेयरमैन चुनकर कोरम किया पूरा
नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 के तहत चेयरमैन की गैरमौजूदगी में कोरम पूरा करने के लिए मौके पर मौजूद सभासदों ने अपने ही बीच के एक सभासद को चेयरमैन चुनकर दोबारा बैठक की कार्रवाई शुरू करा दी। बैठक में एजेंडे में शामिल कुल 60 प्रस्ताव में से 20 प्रस्ताव पारित कर दिये। इस मामले को लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल ने जिला प्रशासन और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाये। उन्होंने इस दौरान कुछ नेताओं पर सत्ता की आड़ में विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने का आरोप भी लगाया। जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यवाई शुरू होने से पहले ही मैंने बैठक स्थगित कर दी। अगर मेरे आने के बाद बैठक हुई है, तो क्या पूरा एजेंडा पास किया गया। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। जिसमें आब्जर्वर के रूप में पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद विनायक कुमार मणि त्रिपाठी ने नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 89 का हवाला देते हुए दोबारा बैठक करने की बात कही है। बैठक में हंगामे के बाद नगर पालिका परिषद की चेयरमैन अंजू अग्रवाल के बैठक को स्थगित कर वापस चले जाने के बाद सभासदों द्वारा चेयरमैन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया।