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ठेकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी, व्यक्ति एक बार में खरीद सकता है सिर्फ इतनी बोतल शराब

locationमुजफ्फरनगरPublished: May 05, 2020 12:38:26 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

Highlights:
-मंगलवार से शराब की दुकान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई
-ठेके खुलते ही सुबह से ही जगह-जगह लोगों की भीड़ जुट गई
-अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है

मुजफ्फरनगर। कोविड़ 19 के प्रकोप के चलते देशभर में लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है। जनपद मुज़फ्फरनगर की बात करें तो जनपद में कोरोना के कुल 23 मरीजों में से 9 मरीज लगभग 1 सप्ताह पहले ही ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद अब कुल 14 मरीज शेष हैं, जबकि लगभग 160 मरीजों की रिपोर्ट आनी बाकी है। शासन द्वारा जनपद मुज़फ्फरनगर को रेड जोन की सूची में रखा है। इस बीच योगी सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ी राहत देते हुए शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है।
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इस क्रम में मुजफ्फरनगर जनपद में मंगलवार से शराब की दुकान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई। जिसके बाद ठेके खुलते ही सुबह से ही जगह-जगह लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि इस बीच जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। दुकानों के सामने एक-एक मीटर की दूरी पर सफेद गोले बनाए गए हैं। जिनमें खड़े होकर ही लोगों को लाइन लगानी होगी।
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इन इलाकों में दुकान खुलने की अनुमति

कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि एक्साइज की दुकाने खोलने का आदेश शासन द्वारा किया गया है। सहारनपुर मंडल में सिर्फ वहीं शराब की दुकानें खुल सकेंगी जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जॉन में नहीं आती हैं। दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्ते हैं और शर्तों का विवरण भी हर दुकान के सामने लिखा जाएगा। इसमें मिनिमम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, एक व्यक्ति कितनी बोतल कितनी सामग्री खरीद सकता है और ओवररेटिंग ना हो उसके बारे में भी तमाम बातों को लेकर एक सूचना पेटिका लगाई गई है।
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एक आदमी खरीद सकता है इतनी बोतल

जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में मंगलवार से शराब की दुकानें खोलने की अनमुति दे दी गई। हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जॉन में दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार एक व्यक्ति 1 बार मे सिर्फ शराब की 1 बोतल, 2 अद्धा (हाफ), 3 पव्वा या बीयर की 2 बोतल, बीयर की 3 कैन ही खरीद सकता है। सभी शराब की दुकानों को निर्देशित किया गया है कि इससे अधिक किसी को न दें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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