scriptहत्या के आरोपी चाचा और उसके बेटे को 10-10 साल का कारावास | 10 years imprisonment for uncle and his son accused of murder | Patrika News

हत्या के आरोपी चाचा और उसके बेटे को 10-10 साल का कारावास

locationनागौरPublished: Jul 14, 2022 11:28:20 pm

Submitted by:

Ravindra Mishra

– मेड़ता न्यायालय ने सुनाया फैसला, 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड किया

मेड़ता सिटी. करीब 6 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर अपने ही भतीजे की हत्या करने के आरोपी चाचा और उसके बेटे को गुरुवार को न्यायालय ने 10-10 साल का कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मृतक के बहनोई किशनाराम ने वारदात के बाद एक लिखित रिपोर्ट देकर बताया था कि 21 जून 2015 को सुबह साढ़े 9 बजे अपने ससुराल धोलेराव कलां गया हुआ था। साले ओमप्रकाश की पत्नी नैनी देवी घर पर बैठे थे। साढ़े 10-11 बजे करीब सूचना मिली कि ओमप्रकाश के चाचा गौरीशंकर और उसका बेटा दिलीप ओमप्रकाश के साथ खेत में मारपीट कर रहे हैं। सूचना के बाद हम दोनों मौके पर पहुंचे तो देखा कि गौरीशंकर और उसका बेटा दिलीप ओमप्रकाश के साथ कुल्हाड़ी व जेई से मारपीट कर रहे थे। गंभीर घायल ओमप्रकाश नीचे गिरा हुआ था और ओमप्रकाश का लड़का देवेंद्र थोड़ी दूरी पर ही रोते हुए चिल्ला रहा था। उन्हें देखकर गौरीशंकर व दिलीप भाग गए। तब घायल ओमप्रकाश को मेड़ता अस्पताल पहुंचाया। जहां से उसे अजमेर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। पीडि़त पक्ष के वकील रुस्तम अली बेहलीम ने बताया कि इस मामले में मेड़ता न्यायालय ने आरोपी गौरीशंकर एवं दिलीप को 10-10 साल के कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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