नागौर

लाइसेंसी दुकान की आड़ में अवैध दुकान संचालित करने का आरोप

आबकारी अधिनियम के उल्लंघन का आरोप, रायधनु व ढींगसरा गांव में शराब की दुकान का अनुज्ञापत्र निरस्त करने की मांग

नागौरJul 09, 2020 / 05:51 pm

Jitesh kumar Rawal

नागौर. एसपी को ज्ञापन देने आए रायधनु के ग्रामीण।

नागौर. रायधनु व ढींगसरा गांव में लाइसेंसी शराब दुकान की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित किए जाने की पुलिस अधीक्षक व आबकारी विभाग में शिकायत की है। आबकारी अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने इस दुकान का अनुज्ञापत्र निरस्त किए जाने की भी मांग रखी है।
ग्रामीण नत्थुराम व भुराराम समेत अन्य ने परिवाद पेश कर बताया कि गांव में दुकान संचालित करने का अनुज्ञापत्र जारी कर रखा है, लेकिन लाइसेंसी के रिश्तेदार आसपास के गांवों में भी अवैध रूप से दुकानें चला रहे हैं। नियमानुसार लाइसेंसी को भी अपने क्षेत्र में होने वाली शराब की अवैध बिक्री की सूचना विभाग को देनी होती है, लेकिन यहां तो लाइसेंसी के रिश्तेदार ही अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। इन दुकानों पर निर्धारित समय के अलावा भी शराब बेची जा रही है। साथ ही लाइसेंसी दुकान कृषि भूमि पर संचालित की जा रही है, जो अवैध है। भू उपयोग परिवर्तन करवाए बगैर कृषि भूमि को अन्य प्रयोजन में उपयोग करना गलत है। दुकान पर बैठकर शराब पिलाने, बिल जारी नहीं करने, अधिक राशि लेने के भी आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने लाइसेंसी पर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचे जाने को शह देने का आरोप लगाते हुए लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है।
खातेदारी से मुक्त करने की मांग
उधर, कृषि भूमि को अवैध रूप से शराब की दुकान के लिए उपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला कलक्टर ज्ञापन दिया है। इसमें गैर कृषि कार्यों एवं अवैध गतिविधियों में उपयोग हो रही भूमि से खातेदार को बेदखल कर जुर्माना वसूली की मांग की गई है।
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