जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि मंजीतसिंह की पत्नी आशा कंवर ने बुधवार को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि निर्मल कंवर के शव का हिन्दू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने के लिए अजमेर कारागृह में बंद उनके बेटे मंजीतसिंह व उदयपुर कारागृह में बंद रूपेन्द्रपालसिंह को पैरोल पर छोड़ा जाए। जिला कलक्टर ने आशा कंवर के प्रार्थना पत्र की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर, केन्द्रीय कारागृह अजमेर व उदयपुर को भेजकर टिप्पणी व रिपोर्ट मंगवाई।
आपराधिक रिकॉर्ड मिलने के बाद जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति ने यह पाया कि रूपेन्द्र उर्फ विक्की एवं मंजीतसिंह विभिन्न न्यायालयों के विचाराधीन प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा में है। दंडित बंदियों को राजस्थान कारागार नियम 1958 के नियम 10ए के अंतर्गत विचाराधीन बंदी को आपात पैरोल देने का प्रावधान नहीं है। जिला कलक्टर ने बताया कि विचाराधीन बंदियों को पैरोल स्वीकृत करना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिए प्रार्थिया को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जिस पर परिजनों ने भादरा न्यायालय में अर्जी पेश की, जहां से रूपेन्द्रपाल को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार में शामिल करने तथा अंतिम संस्कार के बाद वापस जेल में दाखिल करने के आदेश जारी किए।