scriptनागौर में सामग्री वितरण के दौरान फोटो खींचने पर पाबंदी | Ban on photographing during content distribution in Nagaur | Patrika News

नागौर में सामग्री वितरण के दौरान फोटो खींचने पर पाबंदी

locationनागौरPublished: Apr 08, 2020 09:37:26 pm

Submitted by:

shyam choudhary

खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सोशियल डिस्टेसिंग की पूर्ण पालना करने के निर्देश

Coronavirus

Coronavirus

नागौर. लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों व असहायों को खाद्य सामग्री व भोजन के पैकेट के देते समय फोटो खींचने पर जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने पाबंदी लगा दी है। कलक्टर यादव ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्य वितरण की सूखी सामग्री एवं फूड पैकेट वितरण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सोशियल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जाए। इस सम्बन्ध में खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। एन.जी.ओ, भामाशाह और दानदाताओं के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सेल्फी, फोटोग्राफी आदि किए जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसको देखते हुए सभी उपखंड अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
कृषि कार्यों से जुड़े वाहनों पर नहीं रोक-टोक
जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशों का हवाला देते हुए जिले में कृषि से जुड़े प्रतिष्ठानों एवं वाहनों को लॉकडाउन में संचालन की अनुमति दी है। कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसर कृषि आदान विके्रता जिनके द्वारा कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी से लाइसेंस लिया हुआ है, वे बीज, उर्वरक व कीटनशक दवाओं (जो कि नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित है) की सुचारू उपलब्धता, इनके परिवहन एवं विकय, फसल कटाई में उपयोग में आने वाली मशीन, थ्रेसर, कम्बाइन हारवेस्टरों के परिवहन, संचालन एवं अन्तर जिला परिचालन तथा विभिन्न कृषि यंत्रों के उपयोग के दौरान यांत्रिक खराबी को ठीक करने के लिए स्थानीय वर्कशॉप्स के संचालन तथा तकनिशियनों के आवागमन, बीज उत्पादन कार्यक्रम उत्पादित बीज को ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग यूनिट तक लाने व प्रोसेसिंग कार्य करने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के साथ दी है।
साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल कटाई प्रयोगकर्ता (कृषि पर्यवेक्षक/ पटवारी / गिरदावर / सहायक कृषि अधिकारी), बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को प्रयोग स्थल तक जाने तथा प्रयोग संचालन की अनुमति इस आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रदान की गई है कि वे समस्त कोविड-19 से सम्बन्धित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ अन्य आवश्यक सावधानियां बरतेंगे तथा एडवाइजरी की पालना करेंगे।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो