सीएमएचओ डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि जिन परिवारों ने पिछले वर्ष अप्रेल में योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को अब एक वर्ष पूर्ण हो गया है। ऐसे में पॉलिसी खत्म होने से पहले उन्हें योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पॉलिसी को नवीनीकरण(रिन्यू ) करवा लेना चाहिए, ताकि 1 मई से योजना का लाभ मिल सके।
एक वर्ष पूर्ण होने के बाद रिन्यू या रजिस्ट्रेशन करवाने पर नियमानुसार 3 महीने बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना में एनएफएस पात्र परिवार और एसईसीसी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को दोबारा पॉलिसी को रिन्यू अथवा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेष सभी अन्य परिवारों को बीमा पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ेगी। इसमें संविदाकर्मी, कोविड-19 से असहाय एवं निराश्रित परिवारों एवं लघु सीमान्त कृषक भी शामिल हैं।
इनका इस वर्ष भी पूरा प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी, जबकि शेष अन्य परिवारों को 850 रुपए की प्रीमियम राशि चुकाकर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करवाना होगा। सीएमएचओ ने जिले के उन परिवारों से भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है जिन्होंने अभी तक एक भी बार योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है।
अब 10 लाख तक का होगा नि:शुल्क इलाज सीएमएचओ ने बताया कि एक अप्रेल से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नि:शुल्क इलाज का बीमा कवर लाभ भी अब 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है। साथ ही योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। जिसमें कॉकलियर, इंप्लांट, बोनमेरों, ट्रांसप्लांट, आर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिंब प्रोस्थेसिस का मंहगा इलाज भी अब नि:शुल्क हो सकेगा। इसके अलावा चिरंजीवी कार्ड ना होने पर भी असहाय व निराश्रित परिवार के जरूरतमंद मरीजों के नि:शुल्क इलाज के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया है।