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नगर परिषद आयुक्त ने भिजवाई एसडीएम को रिपोर्ट

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नागौरOct 11, 2018 / 10:00 pm

Dharmendra gaur

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नगर परिषद ने पहले माना अतिक्रमण, फिर बताई खरीदशुदा जमीन

-बीकानेर रोड पर निर्माण कार्य का मामला, वर्ष 1976 में कलक्टर ने दी थी जमीन
नागौर. शहर के बीकानेर रोड स्थित भूमि पर बिना अनुमति निर्माण की शिकायत के संबंध में नगर परिषद आयुक्त अनिता बिरड़ा ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी (एसडीएम) नागौर को रिपोर्ट भेजी है। गौरतलब है कि बीकानेर रोड पर बिना अनुमति निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में शिकायत मिलने पर उपखंड अधिकारी एमएल शर्मा ने नगर परिषद आयुक्त को गत दिनों पत्र भेजकर मामले की रिपोर्ट मांगी थी। नगर परिषद आयुक्त बिरड़ा ने गुरुवार को शहर के बीकानेर रोड, बड़ली, शीतला माता मंदिर समेत अन्य स्थानों पर बिना अनुमति किए जा रहे कार्य रुकवाकर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।


नीलामी प्रक्रिया से बेचे भूखंड
आयुक्त बिरड़ा ने एसडीएम को भेजे पत्र में लिखा है कि कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 53 में निर्माण के संबंध में सोशल मीडिया पर नगर परिषद नागौर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। खसरा नम्बर 53 की भूमि तत्कालीन जिला कलक्टर के 15 सितम्बर 1976 आदेश के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ नगर पालिका नागौर के नियंत्रण व निस्तारण पर रखी गई है। जिसके दक्षिणी भाग पर व्यावसायिक योजना नगर नियोजक विभाग से अनुमोदित करवाया जाकर वर्ष 1983 से 2015 तक लगातार निरंतर जरिए नीलामी के व्यावसायिक भूखंड विक्रय किए जा रहे हैं।


मास्टर प्लान में वाणिज्यिक उपयोग
बिरड़ा ने पत्र में लिखा है कि सम्पूर्ण नीलामी की प्रक्रिया जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सम्पन्न की गई है। उत्तरी भाग पर अधिकतर निकाय द्वारा नियमन किए गए हैं। सोशल मीडिया पर जिस निर्माण के संबंध में लिखा जा रहा है, उस भूमि का 2003 में निकाय द्वारा नियमन किया गया था, जिसका वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। जिसकी निर्माण स्वीकृति के लिए आवेदन पत्रावली लंबित है। यह भूमि मास्टर प्लान 2031 के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है।


निर्माण पत्रावली लंबित
उपखंड अधिकारी को भेजे पत्र में आयुक्त बिरड़ा ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर जिस भूमि के बारे में लिखा जा रहा है,उस भूखंड की पत्रावलियां 20 जुलाई 2018 को जिला कलक्टर के पास भिजवाई गई थी, जो कि 8 अक्टूबर 2018 को इस कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है। इसकी जांच के लिए जिला कलक्टर ने स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर के निदेशक को जांच के लिए पत्र लिखा है। खसरा नम्बर 53 में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को नोटिस देकर रुकवा दिया गया है तथा दस्तावेज प्राप्त किए हैं।

 

रिपोर्ट भेजी, काम रुकवाए
उपखंड अधिकारी द्वारा चाही गई रिपोर्ट भिजवाने के साथ ही शहर में बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य नोटिस देकर रुकवा दिए गए हैं।
अनिता बिरड़ा, आयुक्त, नगर परिषद नागौर

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