खराब मोबाइल को नि:शुल्क बदलकर एप्पल कम्पनी का नया मोबाइल देने का आदेश
नागौरPublished: Apr 12, 2021 10:28:40 am
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय : Consumer forum order replacement of defective mobile free of charge
नागौर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब व त्रुटियुक्त मोबाइल बेचने के मामले में ग्राहक को रिप्लेस कर एप्पल कम्पनी का नया मोबाइल नि:शुल्क उपलब्ध कराने का विक्रेता व निर्माता कम्पनी को आदेश दिया है।
मामले के अनुसार हनुमान बाग कॉलोनी निवासी कुंदन गहलोत ने आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्यामसुन्दर लाटा व सदस्य बलवीर खुडख़ुडिय़ा एवं चन्द्रकला व्यास के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने दिल्ली दरवाजा, नागौर स्थित दुकानदार से नवम्बर, 2014 में 64,500 रुपए की कीमत का एप्पल कम्पनी का नया मोबाइल फोन खरीदा था, जिसमें क्रय करने के बाद ही हैंग व बैंड होने आदि कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कम्पनी के सर्विस सेंटर द्वारा कई बार प्रयास करने के बाद इसे मरम्मत योग्य नहीं बताकर परिवादी को 26,750 रुपए जमा करवाने के लिए कहा, ताकि उसे कम्पनी से नया मोबाइल दिलवाया जा सके।
विपक्षीगण ने आयोग के समक्ष जबाब प्रस्तुत कर मोबाइल में टूट-फूट व खराबी के लिए परिवादी को जिम्मेदार होना बताते हुए राशि वसूल करने को जायज बताया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि वारंटी अवधि में उत्पाद की त्रुटि के निवारण का दायित्व विक्रेता व निर्माता का होता है तथा इसमें असफल रहने पर विपक्षीगण को रिप्लेसमेंट के बदले किसी प्रकार की राशि वसूल करने का अधिकार नहीं है।
आयोग ने परिवाद को स्वीकार करते हुए विक्रेता दुकानदार व मोबाइल निर्माता कम्पनी एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को परिवादी को रिप्लेस कर त्रुटिरहित नया मोबाइल नि:शुल्क उपलब्ध कराने के साथ मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित्त पांच हजार रुपए की राशि भी अदा करने का आदेश दिया है।