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आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिला कलक्टर को न्यायालय ने जारी किया अवमानना नोटिस

locationनागौरPublished: Aug 11, 2018 12:26:08 pm

Submitted by:

Dharmendra gaur

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Nagaur News in hindi

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नागौर. अपर जिला न्यायालय द्वितीय ने जिला कलक्टर को एक मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। एपीपी कांता बोथरा के अनुसार गोगेलाव निवासी दुर्गा की ओर से न्यायालय में एक अपील पेश की गई। कोर्ट ने दुर्गा बनाम अधीक्षण अभियंता व अन्य के एक मामले में सुनवाई करते हुए प्रकरण में 2 जून 2018 को स्थगन आदेश जारी किया था। इसके बावजूद प्रत्यर्थीगण ने न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के सहायक अभियंता धर्माराम ने प्रार्थी के खेत में अवैध रूप से विद्युत लाइन डलवा दी। अप्रार्थी संख्या 2 नागौर कलक्टर कुमार पाल गौतम ने भी न्यायालय के आदेश पर कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया और ना ही प्रार्थी को कोर्ट मुआवजा राशि दिलवाई।


प्रार्थी को नहीं मिला मुआवजा
बोथरा के अनुसार जिला कलक्टर ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करवाई। अप्रार्थी संख्या 1,3 व 4 को न्यायालय के आदेशों की जानकारी थी, इसके बावजूद राजनेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने गलत दिशा निर्देश दिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि विद्युत टावर स्थापित किए जाने से पहले प्रार्थी को हुई क्षति की भरपाई की जाना आवश्यक है। अप्रार्थी ने जबरन प्रार्थी के गेट का ताला तोड़कर दूसरा ताला लगाया व चाबी राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम अधिकारी ले गए तथा मौके की स्थिति को परिवर्तित कर विद्युत पोल स्थापित कर विद्युत लाइन डाल दी। अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय ने मामले की सुनवाई के बाद अप्रार्थी संख्या 2 को कोर्ट की अवमानना पर नोटिस जारी किया है।


स्वामी होंगे नागौर बीडीओ
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को 18 विकास अधिकारियों का तबादला किया है। संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से जारी सूची में भंवरलाल स्वामी को सुवाणा (भीलवाड़ा) से नागौर पंचायत समिति विकास अधिकारी लगाया गया है जबकि नागौर विकास अधिकारी वैभव अरोड़ा को पद स्थापना की प्रतीक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार नावां विकास अधिकारी अजीत सिंह को पावटा, जयपुर स्थानांतरित किया गया है।

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