शादी समारोह में 100 लोगों को अनुमति, नियमों की पालना करनी होगी
कलक्टर सोनी ने गृह विभाग के निर्देशों की अनुपालना में नागौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्न निर्देश जारी किए हैं –
कलक्टर सोनी ने गृह विभाग के निर्देशों की अनुपालना में नागौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्न निर्देश जारी किए हैं –
अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
कलक्टर ने स्पष्ट उल्लेख करते हुए बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश- 2020, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 20 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेंगे।
कलक्टर ने स्पष्ट उल्लेख करते हुए बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश- 2020, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 20 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेंगे।