scriptनागौर जिले में कोरोना पॉजिटिव 8 हजार पार, कलक्टर ने फिर लगाई धारा-144 | Corona positive crosses 8000 in Nagaur, again imposed Section-144 | Patrika News

नागौर जिले में कोरोना पॉजिटिव 8 हजार पार, कलक्टर ने फिर लगाई धारा-144

locationनागौरPublished: Nov 21, 2020 09:46:51 pm

Submitted by:

shyam choudhary

राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश, 20 जनवरी तक रहेंगे प्रभावी

1000 corona positive now in Bhilwara

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नागौर. जिले सहित प्रदेश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा बचाव के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नागौर जिले में में धारा-144 लागू कर दी है।
कलक्टर सोनी ने जारी आदेश में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने की स्थिति में जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान जयपुर ने 19 नवम्बर से विषम/चिकित्सकीय आपातिक परिस्थितियों में मानव स्वास्थ्य/मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय निर्देश प्रदान किए गए हैं।
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कलक्टर सोनी ने गृह विभाग के निर्देशों की अनुपालना में नागौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्न निर्देश जारी किए हैं –
अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
कलक्टर ने स्पष्ट उल्लेख करते हुए बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश- 2020, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 20 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेंगे।

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