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लापरवाही पड़ी भारी, नागौर जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 922

locationनागौरPublished: Jul 12, 2020 11:02:22 am

Submitted by:

shyam choudhary

प्रवासियों ने बिगाड़ा नागौर का रायता, पांच दिन में मिले 150 से अधिक मरीज, मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर प्रशासन ने दिखाई सख्ती

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नागौर कोरोना मीटर
पॉजिटिव – 922
कुल सैम्पल – 30044
नेगेटिव – 27271
आज के सैम्पल – 718
रिपोर्ट बाकी – 1858
पॉजिटिव से नेगेटिव – 629

नागौर. कोरोना वायरस से फैल रही महामारी ने एक बार फिर जिले में तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत में बासनी में मिले मरीजों के बाद काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन पिछले करीब 15 दिन से जिस तेजी से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसने आमजन के साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को 39 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिन्हें मिलाकर जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 922 पहुंच गया है। इसमें चिंता की बात यह है कि करीब 150 मरीज पिछले पांच दिन में आए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक ओर जहां चिकित्सा विभाग ने सैम्पल की संख्या बढ़ाई है, वहीं जिला प्रशासन ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अब तक कोरोना मरीज मिलने पर जहां केवल जीरो मोबिलिटी (कर्फ्यू) के कागजी आदेश जारी हो रही थे, वहीं शनिवार को नागौर एसडीएम ने स्पेशल आदेश जारी कर कर्फ्यू की अवहेलना करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है।
नागौर में मिला सब्जी विक्रेता पॉजिटिव, मंडी में दहशत
शनिवार को नागौर शहर गांधी चौक स्थित सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाला एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है, वहीं तिगरी बाजार और करणी कॉलोनी में एक-एक और काजियों के चौक में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सब्जी विक्रेता के पॉजिटिव आने के बाद मंडी सहित शहर में हडक़म्प मच गया। ऐसी जानकारी मिली है कि सब्जी बेचने वाला व्यक्ति कई लोगों से मिला था। ऐसी भी जानकारी आई कि वह सुबह फल-सब्जी मंडी भी गया था और कई व्यापारियों से मिला। इसको देखते हुए मंडी अध्यक्ष रामकुंवार भाटी ने इस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों पर मंडी में प्रवेश करने पर रोक लगाई है। भाटी ने कहा कि सब्जी विक्रेता के सम्पर्क में आने वाले लोग अपनी जांच करवाएं और मंडी में न आएं।
शहर सहित उपखंड के कई हिस्सों कर्फ्यू
नागौर एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने नागौर शहर सहित उपखंड में क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने पर सम्बन्धित क्षेत्रों में कर्फ्यू के आदेश जारी किए। एसडीएम के आदेशानुसार शहर के बाड़ी कुआं स्थित काना हरिजन के मकान से राजेन्द्र गुरू के मकान तक जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसी प्रकार मूण्डवा के नागौर चौराहे के पास एसटीपी से लेकर ज्ञान तालाब तक नेशनल हाईवे के पश्चिम तक 20 मीटर का दायरा तथा स्टेशन रोड केमीकल लाइम्स के कॉर्नर से खारड़ा रोड रेलवे फाटक तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार कुचेरा नगर पालिका क्षेत्र के खजवाना चौराहा से बासनी रोड एवं रोड के पश्चिम क्षेत्र व नन्दिनी होटल तक तथा मूण्डवा तहसील के दियावड़ी गांव में गर्ग व मेघवालों के मोहल्ले से राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पीछे वाली गली तक जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लगाई गई है।
निरीक्षण में मिली लापरवाही, दिए कार्रवाई के निर्देश
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार नागौर एसडीएम चौधरी कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए संस्थागत क्वॉरंटीन एवं होम क्वॉरंटीन किए गए व्यक्तियों का सम्पूर्ण उपखण्ड क्षेत्र में सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपखण्ड प्रशासन मय पुलिस एवं चिकित्सा दल ताऊसर स्थित तुलीसर बास निवासी पवन देवड़ा पुत्र रामसुख देवड़ा के घर पहुंचा तो उक्त होम क्वॉरंटीन होने के बावजूद उसके घर पर ताला लगा मिला तथा उक्त व्यक्ति बाहर घूमते हुए पाया गया, जबकि उसे 3 जुलाई को हैदराबाद से लौटने पर होम क्वॉरंटीन रहने क लिए पाबंद किया गया था। उसके मकान पर होम क्वॉरंटीन की पालना के लिए सूचना भी चस्पा की गई थी। इस प्रकार पवन देवड़ा को होम क्वॉरंटीन की पालना एवं राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 2005 के उल्लंघन करने पर चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक जांच करके नागौर स्थित संस्थागत क्वॉरंटीन सेंटर धनराज पब्लिक स्कूल में स्थानान्तरित किया गया तथा आगे भी उसके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अवहेलना करने वालों की सूचना प्रशासन को दें
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आमजन से अनुरोध है कि सभी कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी को यह पता चले कि कोई भी प्रवासी या होम क्वॉरंटीन किया गया व्यक्ति कोविड-19 की केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एइवाइजरी एवं राजस्थान एपेडेमिक एक्ट का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो इसकी सम्पूर्ण सूचना तुरन्त प्रशासन को दें। ऐसे लोगों के विरूद्व राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार बाहर से आए प्रवासियों एवं उनके पडौ़सियों को होम क्वॉरंटीन रहने एवं राजस्थान एपिडेमिक एक्ट की पालना के लिए एक बंध पत्र भरना होगा।
– अमित कुमार चौधरी, उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर
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