नागौर

बेटी ने लगाया घर वालों पर दस लाख में बेचने का आरोप

मौलासर. मौलासर थाना क्षेत्र के गांव मावा की एक युवती के साथ सामूहिक ज्यादती एवं अवैध संबंध बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में शुक्रवार को पीडि़त युवती की रिपोर्ट पुलिस थाना मौलासर में दर्ज हुई।

नागौरSep 21, 2019 / 11:20 am

Sandeep Pandey

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मौलासर. मौलासर थाना क्षेत्र के गांव मावा की एक युवती के साथ सामूहिक ज्यादती एवं अवैध संबंध बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में शुक्रवार को पीडि़त युवती की रिपोर्ट पुलिस थाना मौलासर में दर्ज हुई। पीडि़ता ने अपने ही माता-पिता सहित सगे भाई व चाचा पर आरोप लगाया कि उसे दस लाख रुपए में एक जने को बेच दिया है। इसकी जानकारी उसे तब लगी जब करीब ११ माह पूर्व गांव के ही नेमीचन्द खण्डेलवाल ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस बाबत जब उसने परिजनों को बताया तो उसे पता चला कि उसका सौदा हो गया है। पीडि़ता ने अपने चाचा पर भी अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है।

घर से भागी युवती

पीडि़ता ने बताया कि परिवार वालों की यातनाओं से बचने के लिए वह घर से भागकर अपनी बड़ी बहन के पास श्रीमाधोपुर चली गई। वह कुछ दिन से रह रही थी। ९ सितम्बर को माता- पिता समझाकर घर ले आए। इस दौरान उसकी बहन व जीजा भी साथ थे। घर आते ही परिवार वालों ने बहन व जीजा के साथ मारपीट की और जान से मारने का प्रयास किया। पीडि़त युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

दुराचार के आरोपी को सात साल की कैद

मेड़ता सिटी. जिला पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस थाना गोटन में पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि 8 नवंबर 2013 की रात्रि मोकलपुर निवासी रामदेव (23) पुत्र सुआलाल लखारा ने उसके साथ दुराचार किया। जिस पर गोटन पुलिस ने मामला दर्ज कर मेड़ता सिटी न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों के बयानों के बाद पोक्सो कोर्ट की विशिष्ठ न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 वर्ष का कारावास 50 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 354 ए में 3 वर्ष और 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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