घर से भागी युवती
पीडि़ता ने बताया कि परिवार वालों की यातनाओं से बचने के लिए वह घर से भागकर अपनी बड़ी बहन के पास श्रीमाधोपुर चली गई। वह कुछ दिन से रह रही थी। ९ सितम्बर को माता- पिता समझाकर घर ले आए। इस दौरान उसकी बहन व जीजा भी साथ थे। घर आते ही परिवार वालों ने बहन व जीजा के साथ मारपीट की और जान से मारने का प्रयास किया। पीडि़त युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
दुराचार के आरोपी को सात साल की कैद
मेड़ता सिटी. जिला पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस थाना गोटन में पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि 8 नवंबर 2013 की रात्रि मोकलपुर निवासी रामदेव (23) पुत्र सुआलाल लखारा ने उसके साथ दुराचार किया। जिस पर गोटन पुलिस ने मामला दर्ज कर मेड़ता सिटी न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों के बयानों के बाद पोक्सो कोर्ट की विशिष्ठ न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 वर्ष का कारावास 50 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 354 ए में 3 वर्ष और 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।